Agniveers in BSF: अग्निवीरों के लिए केंद्र ने की आरक्षण की घोषणा, चार साल की नौकरी के बाद सेना में भर्ती तय!
Agniveers in BSF: केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सीमा सुरक्षा बल (BSF) में रिक्तियों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है और साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में ढील दी है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि वे सैनिक पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों के। गृह मंत्रालय (MHA) ने सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 के 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (बी) और (सी) द्वारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की।
साथ ही जो बदलाव किए गए हैं, उनमें पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा देने से छूट का भी प्रावधान है। केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को तोहफा देते हुए BSF में 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। साथ ही गृह मंत्रालय ने अग्निवीर योजना की आलोचना को ध्यान में रखते हुए पहले बैच के 25% उम्मीदवारों को सीधे सेना में स्थायी नौकरी दिए जाने की बात कही है। बाकी 75% अग्निवीर उम्मीदवारों को सेना के विभन्न यूनिटों में नौकरी मिलेगी।
भर्ती की उम्र क्या होगी?
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में भर्ती के लिए निर्दिष्ट आयु सीमा 18-23 वर्ष है। तो कोई भी व्यक्ति जो 17-22 वर्ष की आयु में अग्निवीर के रूप में नामांकित है, को 26 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सीएपीएफ में भर्ती किया जा सकता है।
वहीं, 23 साल की उम्र में अग्निवीरों के पहले बैच के हिस्से के रूप में सशस्त्र बलों में शामिल होने वालों के लिए, अग्निपथ के तहत नामांकन के लिए अधिकतम आयु, सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उन्हें पांच साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी।
गृह मंत्रालय ने कही ये बात
गृह मंत्रालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, अग्निवीरों का पहला बैच 28 वर्ष की आयु तक सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत नौकरी कोटा का लाभ उठा सकता है। यह CAPFs और असम राइफल्स को समान रूप से लाभान्वित करता है, जिससे उन्हें वर्तमान में उनके बीच मौजूद 73,000 से अधिक रिक्तियों को भरने में मदद मिलती है।
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