वोटर कार्ड बनवाने के लिए आधार नहीं अनिवार्य, जानें- सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने क्या कहा ?
Aadhar Not Mandatory For Voter Card : अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप अपना नाम मतदाता सूची जुड़वाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी और जरूरी खबर है। अब वोटर कार्ड बनवाने लिए आधार कार्ड की जरूत नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई को दौरान चुनाव आयोग ने साफ कहा कि मतदाता सूची के लिए आधार नंबर अनिवार्य नहीं है। चुनाव आयोग की ओर से देश की सबसे बड़ी अदालत में पेश वकील ने अंडरटेकिंग देते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोर्स संशोधन रूल्स 2022 के तहत आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है और जल्द ही इसके लिए स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा।
चुनाव आयोग की पेश वकील ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कहा है मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच के सामने अंडरटेकिंग देते हुए कहा कि मतदाता सूची के लिए नए रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 और 6 बी में जल्द जरूरी बदलाव किए जाएंगे।
दरअसल तेलंगाना कांग्रेस नेता जी. निरंजन ने सुप्रीम कोर्ट में एक दाखिल याचिका दाखिल कर कहा है कि नए मतदाताओं के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आधार मांगा जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि आधार विवरण जमा करना स्वैच्छिक है न कि अनिवार्य।
याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव आयोग अपने अधिकारियों पर मतदाताओं से आधार संख्या जमा करने के लिए जोर दे रहे हैं। इसके लिए राज्य अधिकारी गांव और बूथ स्तर के अधिकारियों पर वोटरों से आधार संख्या जमा करने के लिए दबाव भी डाल रहे हैं। इसके कारण वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने वाले जमीनी स्तर के अधिकारी वोटरों पर आधार नंबर जमा करने के लिए दवाब डाल रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि यदि वो आधार कार्ड नंबर नहीं देते हैं तो उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा।
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