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मोबाइल नंबर बंद होने के बाद कहीं दूसरे यूजर्स तो नहीं चला रहे आपका Whatsapp, सुप्रीम कोर्ट ने डेटा से संबंधित याचिका पर सुनाया बड़ा फैसला

Whatsapp: सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप यूजर्स को एक जरूरी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को निष्क्रिय मोबाइल नंबर को दोबारा जारी करने से रोका नहीं जा सकता है।

Edited By : Sumit Kumar | Updated: Nov 7, 2023 08:19
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Image Credit: Google

Whatsapp: सुप्रीम कोर्ट ने प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए व्हाट्सएप से जुड़ी एक अहम ‘चेतावनी’ दी है। एक फैसले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि मोबाइल सेवा प्रदाता को एक निश्चित अवधि के बाद निष्क्रिय नंबरों को दोबारा जारी करने से रोका नहीं जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि यूजर्स का व्हाट्सएप अकाउंट उनके मोबाइल नंबर से जुड़ा होता है, इसलिए नंबर बदलने से पहले डेटा को मिटा देना उनके लिए जरूरी है।

कोर्ट ने क्या कहा?

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मोबाइल फोन सेवा प्रदाताओं को वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद नए ग्राहकों को निष्क्रिय/डिस्कनेक्ट किए गए नंबरों को फिर से आवंटित करने से नहीं रोका जा सकता है और यह ग्राहकों पर निर्भर करता है कि वे व्हाट्सएप या अन्यथा साझा किए गए डेटा को हटा दें।

गोपनीय डेटा के उल्लंघन के बारे में याचिकाकर्ता की चिंता पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “ग्राहक पिछले फोन नंबर से जुड़े व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट और स्थानीय डिवाइस मेमोरी/क्लाउड/ड्राइव पर संग्रहीत व्हाट्सएप डेटा को हटाकर व्हाट्सएप डेटा के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। यह पहले वाले ग्राहक पर निर्भर है कि वह गोपनीयता बनाए रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाए।”

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सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दी

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने वकील राजेश्वरी की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को मोबाइल सेवा प्रदाताओं को नए ग्राहकों को निष्क्रिय मोबाइल नंबर जारी करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की थी। न्यायमूर्ति खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, “हम वर्तमान रिट याचिका के साथ आगे बढ़ने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि ट्राई द्वारा दायर जवाबी हलफनामे से यह स्पष्ट है कि मोबाइल टेलीफोन नंबर, एक बार उपयोग न करने के कारण निष्क्रिय कर दिया जाता है या अनुरोध पर काट दिया जाता है।” ग्राहक की, किसी नए ग्राहक को कम से कम 90 दिनों की अवधि के लिए आवंटित नहीं किया जाता है।”

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नियम क्या है?

अपने हलफनामे में, ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि DoT ने अप्रैल 2017 में दो निर्देश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि “ग्राहक के अनुरोध पर गैर-उपयोग/डिस्कनेक्शन के लिए निष्क्रिय किए गए ग्राहक के सेलुलर मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन को तब तक किसी अन्य ग्राहक को आवंटित नहीं किया जाएगा।”

आपको बता दें कि 90 दिनों तक मोबाइल नंबर स्क्रीय नहीं होने के कारण उस नंबर को टेलीकॉम कंपनियां 90 दिनों बाद दूसरे यूजर्स को प्रोवाइड कर देती हैं।

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OTP रहती है सुरक्षित

ट्राई ने कहा कि मोबाइल नंबर निरस्तीकरण सूची (MNRAL) स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट किए गए मोबाइल नंबरों की एक डिजिटल हस्ताक्षरित सूची है। इसमें कहा गया है, “पारदर्शिता और दक्षता बनाए रखने और इच्छुक पार्टियों को अपने डेटाबेस को साफ करने में सक्षम बनाने के लिए एमएनआरएल को हितधारकों के लिए उपलब्ध कराया गया है, जिससे वे अपने ग्राहक के अलावा किसी और को ओटीपी नहीं भेज सकें।”

“एमएनआरएल बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और आरबीआई, सेबी आदि के तहत अन्य विनियमित संस्थाओं सहित विभिन्न सेवा प्रदाताओं/एजेंसियों के लिए सहायक हो सकता है। कोई भी एजेंसी, सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था बिना किसी परेशानी के ट्राई के पोर्टल से स्वतंत्र रूप से एमएनआरएल डाउनलोड कर सकती है। भेदभाव। एमएनआरएल का उपयोग अपने स्वयं के वर्कफ़्लो का उपयोग करके अपने डेटाबेस को साफ करने के लिए किया जा सकता है।”

व्हाट्सएप का इस मामले पर क्या कहना है?

व्हाट्सएप के अनुसार, यबजर्स की सुरक्षा को बनाए रखने, डेटा प्रतिधारण को सीमित करने और हमारे यूजर्स की गोपनीयता की रक्षा करने के लिए, व्हाट्सएप खाते आमतौर पर 120 दिनों की निष्क्रियता के बाद हटा दिए जाते हैं। निष्क्रियता का मतलब है कि यूजर्स व्हाट्सएप से कनेक्ट नहीं है।” इसमें आगे कहा गया है कि अकाउंट हटाने से पहले यूजर्स के डिवाइस पर स्थानीय रूप से सेव कंटेंट तब तक बनी रहेगी जब तक कि व्हाट्सएप को डिवाइस से हटा नहीं दिया जाता। जब कोई यूजर्स उसी डिवाइस पर व्हाट्सएप को पुनः लॉगिन करता है तो उसे सेव कंटेंट दिखाई देती है।

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Edited By

Sumit Kumar

First published on: Nov 07, 2023 08:19 AM

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