रजिस्ट्रेशन के बिना 1 अप्रैल से नहीं बिकेंगे SIM Card...आ गए नए नियम, फटाफट जान लें

SIM Card New Rules 2025: सिम कार्ड से जुड़े नए नियम के तहत अब डीलर्स के लिए वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया है। बिना रजिस्ट्रेशन के 1 अप्रैल से सिम कार्ड नहीं बिकेंगे।

SIM Card New Rules 2025

SIM Card New Rules 2025: सिम कार्ड से जुड़े नए नियम के तहत सरकार ने फेक सिम कार्ड की बिक्री रोकने के लिए सभी सिम कार्ड डीलर्स के लिए वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया है। जी हां, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी DoT ने इसके लिए डेडलाइन को 2 महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया है। ऐसे में अगर कोई डीलर दी गई डेट तक अपनी डीलरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, तो 1 अप्रैल 2025 से वह सिम कार्ड नहीं बेच पाएगा। DoT ने सभी मोबाइल ऑपरेटर्स, उनके फ्रैंचाइजी, एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कम्पलीट करने को कहा है।

सिम डीलर्स को पहले मिला था इतना टाइम

अगस्त 2023 में, सरकार ने सभी SIM कार्ड डीलर्स के वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया था। इसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 12 महीने का टाइम दिया गया था ताकि वे अपने फ्रैंचाइजी, पॉइंट ऑफ सेल (PoS) एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकें। हालांकि DoT ने इस डेडलाइन को कई बार बढ़ाया है ताकि सभी डीलर्स रजिस्ट्रेशन कम्पलीट करा सकें। हालांकि अब डीलर्स के पास सिर्फ 31 मार्च तक का टाइम बचा है।

मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जैसे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और VI ने अपने एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का रजिस्ट्रेशन कम्पलीट कर लिया है। लेकिन, सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने टेक्निकल प्रॉब्लम की बात कहते हुए DoT से ज्यादा टाइम की डिमांड की थी।

रजिस्ट्रेशन के बिना 1 अप्रैल से नहीं बिकेंगे SIM Card

वहीं अब DoT ने साफ कह दिया है कि 1 अप्रैल 2025 से सिर्फ वही एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स सिम कार्ड बेच सकेंगे, जो DoT की 31 अगस्त 2023 की गाइडलाइन के तहत रजिस्टर्ड होंगे। यही नहीं फर्जी सिम कार्ड बेचने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने फर्जी सिम कार्ड जारी करने वाले एजेंट्स और डीलरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

अगर कोई एजेंट फेक सिम कार्ड बेचता है, तो उसे तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। बता दें कि देशभर में लगभग 4 से 6 लाख PoS डीलर हैं, जबकि BSNL के PoS की संख्या थोड़ी कम है। टेलीकॉम ऑपरेटर और सिम कार्ड बेचने वाले एजेंट्स के बीच रिटन एग्रीमेंट भी जरूरी होगा।

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