AR Rahman को दिल्ली हाईकोर्ट से क्यों मिला 2 करोड़ भुगतान का आदेश? जानें पूरा मामला

सिंगर एआर रहमान और फिल्म निर्माता कंपनी मद्रास टॉकीज पर गाने को लेकर लगे कॉपीराइट उल्लंघन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने  2 करोड़ भुगतान का आदेश दिया है।

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AR Rahman File Photo

मशहूर संगीतकार और सिंगर एआर रहमान को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। ऑस्कर विजेता सिंगर और फिल्म निर्माता कंपनी मद्रास टॉकीज पर गाना कॉपी करने का आरोप लगा है। कोर्ट ने माना है कि ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर तमिल फिल्म ‘पोन्नियिन सेल्वन 2’ का गाना ‘वीरा राजा वीरा’ मशहूर शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाजुद्दीन वसीफुद्दीन डागर के पिता और अंकल के रचित ‘शिवा स्तुति’ की कॉपी है।

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कॉपीराइट उल्लंघन का मामला

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले की अध्यक्षता कर रहीं न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह का कहना है कि ‘पोन्नियिन सेल्वन 2’ का गाना ‘वीरा राजा वीरा’ शिव स्तुति से बिल्कुल मिलता-जुलता है। सिर्फ इसके कि इसमें गीतात्मक रूप से मामूली बदलाव किए गए हैं। अदालत की ओर से निष्कर्ष निकालते हुए कहा गया है कि संगीत की रचना, लय और ताल मूल गीत से काफी मिलते हुए हैं। इसलिए ये कॉपीराइट उल्लंघन के दायरे में आता है।

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2 करोड़ भुगतान का आदेश

कोर्ट की तरफ से फिल्म निर्माता कंपनी मद्रास टॉकीज और सिंगर एआर रहमान को कोर्ट रजिस्ट्री में 2 करोड़ रुपए जमा के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उस्ताद फैयाजुद्दीन वसीफुद्दीन डागर के परिवार को 2 लाख रुपये का हर्जाना देने को कहा है। कोर्ट का यह भी कहना है कि ‘वीरा राजा वीरा’ गाना यूट्यूब और ओटीटी समेत जहां-जहां मौजूद है, उन सभी प्लेटफार्म से गाने के क्रेडिट को सही किया जाए। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफार्म पर एक नई स्लाइड बनाई जाए जिसमें ‘दिवंगत उस्ताद एन फैयाजुद्दीन डागर और दिवंगत उस्ताद जहीरुद्दीन डागर द्वारा शिव स्तुति पर आधारित रचना।’ लिखा जाए।

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एआर रहमान ने दिया तर्क

उधर, इस पूरे मामले में सिंगर एआर रहमान और मद्रास टॉकीज की टीम ने अपने ऊपर लगे कॉपीराइट के आरोपों को गलत बताते हुए इनकार किया है। उनका आरोपों पर तर्क है कि ‘पोन्नियिन सेल्वन 2’ का गाना ‘वीरा राजा वीरा’ नारायण पंडिताचार्य की 13वीं सदी की रचना से प्रेरित है। एआर रहमान के वकील ने सुझाव देते हुए कहा कि डागर परिवार की तरफ से दायर मुकदमा वित्तीय मुआवजे की इच्छा से प्रेरित है।

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