Actor Darshan Arrested Supreme Court Cancelled Bail: रेणुकास्वामी के मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक्टर दर्शन को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। एक्टर दर्शन को हाईकोर्ट से 6 महीने की जमानत मिली थी। आरोप था कि रेणुकास्वामी ने एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को अश्लील मैसेज भेजे, जिससे गुस्साए दर्शन ने अपने साथियों के साथ मिल कर रेणुकास्वामी की हत्या कर दी। पुलिस को रेणुकास्वामी का शव 8 जून 2024 को मिला और 11 जून को दर्शन को गिरफ्तार कर लिया गया था। लंबे समय से जेल में रहने के बाद अक्टूबर 2024 में दर्शन को मेडिकल कारणों की वजह से जमानत दे दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कई खामियां हैं। हाईकोर्ट के आदेश में IPC की धारा 302 और 34 के तहत ज़मानत देने का ठोस कारण दर्ज नहीं है। यह फैसला कर्नाटक सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर 2024 के दर्शन और सह-आरोपी को जमानत देने के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह कानून से ऊपर नहीं हो सकता। पीठ ने अपने फैसले में अभिनेता को सरेंडर करने और उन्हें जल्द से जल्द हिरासत में लेने का आदेश भी दिया। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें किसी भी तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट देने से भी साफ मना कर दिया।
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राज्य सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने चेताया
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राज्य सरकार को भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अदालत को वीडियो या फोटोग्राफ के माध्यम से कोई ऐसा साक्ष्य मिलता है, जिससे पता चले कि आरोपी जेल में विशेष सुविधाएं प्राप्त कर रहा है तो अदालत राज्य के अधिकारियों को तलब करेगी। "किसी भी स्तर पर न्याय प्रदान करने वाली व्यवस्था में कानून का शासन सुनिश्चित होना चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह कानून से ऊपर नहीं हो सकता। जिस दिन हमें पता चलेगा कि आरोपियों को विशेष या पांच सितारा जेल सुविधाएं दी जा रही हैं, सबसे पहले जेल अधीक्षक को निलंबित किया जाएगा।" अदालत ने दर्शन और अन्य की जमानत रद्द करते हुए मुकदमे में तेजी लाने का निर्देश दिया।
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एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा मुख्यारोपी, दर्शन सह आरोपी
रेणुकास्वामी नामक फैन कथित तौर पर पवित्रा को अश्लील संदेश भेजे थे। दर्शन पर अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर रेणुकास्वामी की हत्या करने का आरोप है। रेणुकास्वामी का शव मिलने के दो दिन बाद 11 जून 2024 को दर्शन को गिरफ्तार किया गया। अक्टूबर 2024 में दर्शन को जमानत दी गई थी। राज्य सरकार ने 6 जनवरी को दर्शन और छह अन्य आरोपियों की ज़मानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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