Renukaswamy Murder Case: रेणुकास्वामी मर्डर केस पर नया अपडेट सामने आया है। केस की लंबी-चौड़ी चार्जशीट दायर की गई है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। साथ ही केस का मुख्य आरोपी दर्शन नहीं बल्कि पवित्रा को बताया गया है। केस की चार्जशीट में कई बातों पर गौर किया गया है और सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की गई है।
चार्जशीट में क्या-क्या?
रेणुकास्वामी मर्डर केस की चार्जशीट पर बात करें तो बेंगलुरु पुलिस ने बुधवार को 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसमें कई अहम खुलासे किए गए हैं। पुलिस के अनुसार इस चार्जशीट में 231 गवाहों के बयान हैं। साथ ही तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को भी इसमें शामिल किया गया है। मामले में हाई लेवल की जांच हुई है और तब जाकर ये पॉइंट सामने आए हैं। इस केस में पुलिस ने 24वें ऐडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में 3991 पन्नों की चार्जशीट (सात खंडों और 10 फाइलों के साथ) दाखिल की है। साथ ही कई अन्य बातें भी सामने आई हैं।
क्या हैं चौंकाने वाली बात?
हाल ही में दायर हुई चार्जशीट में बताया गया है कि रेणुकास्वामी की हत्या के लिए इंसानियत की हर हद को पार किया गया। चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपियों ने रेणुकास्वामी को बेहद बुरी तरह से टॉर्चर किया है। पीड़ित के प्राइवेट पार्ट्स पर बिजली के झटके दिए गए, जिसके लिए मेगर मशीन को यूज किया गया। बता दें कि मेगर मशीन को इन्सुलेशन इम्युनिटी को मापने के लिए यूज किया जाता है।
रेणुकास्वामी की हत्या के लिए हर हद पार
इसके अलावा बताया गया है कि रेणुकास्वामी के साथ बेहद हैवानियत की गई है। साथ ही उस वक्त जो लोग वहां मौजूद थे उनके कपड़ों पर रेणुकास्वामी के खून के धब्बे भी मिले हैं। इन लोगों में पवित्रा का नाम भी शामिल है। इन सभी चीजों को एफएसएल रिपोर्ट से कंफर्म किया गया है। साथ ही चार्जशीट में कहा गया है कि चार्जशीट में इसे अहम सबूत के तौर पर लिखा गया है।
पवित्रा हैं मुख्य आरोपी
पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामले में दर्शन नहीं बल्कि पवित्रा गौड़ा मुख्य आरोपी हैं। रेणुकास्वामी की हत्या के लिए पवित्रा को ही मुख्य वजह बताया गया है। पवित्रा पर ना सिर्फ अपराध में शामिल होने और साजिश रचने का आरोप है बल्कि दूसरे लोगों को इसके लिए उकसाने का भी आरोप है। इस मामले में 56 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि सबूतों के आधार पर 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है। साथ ही सबूतों को सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 173 (8) के तहत अदालत में पेश किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि केस में नया क्या मोड़ आएगा?
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