Kangana Ranaut को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, किस कमेंट पर दर्ज हुआ था मानहानि का मुकदमा?

Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। एक्ट्रेस की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब मामले में फिर से ट्रायल शुरू होगा।

Kangana Ranaut

Kangana Ranaut को तगड़ा झटका। image credit- instagram

Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अक्सर किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में आ ही जाती हैं। अब कंगना रनौत को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। 2021 के मानहानि केस में कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज शिकायत को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब मामले का रुका ट्रायल फिर शुरू किया जाएगा। इस बीच आइए जान लेते हैं कि क्या था वो कमेंट और क्या है ये पूरा मामला?

विज्ञापन

क्या है पूरा मामला?

कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज मानहानि की शिकायत का ये मामला साल 2020-21 के किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किसान आंदोलन के समय पर कंगना रनौत ने बठिंडा की निवासी मोहिंदर कौर की एक फोटो को शेयर किया था। इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक्ट्रेस का दावा था कि इस आंदोलन में महिलाओं के भाग लेने के लिए उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं।

विज्ञापन

क्या था विवादित कमेंट?

कंगना ने अपने पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा था कि हा हा हा… ये वही दादी हैं, जो टाइम मैगजीन में सबसे प्रभावशाली भारतीय के तौर पर आई थीं… और यह 100 रुपये में उपलब्ध हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत के इसी पोस्ट के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ गया था। साल 2021 में जनवरी में मोहिंदर कौर ने एक्ट्रेस के खिलाफ बठिंडा की स्थानीय अदालत में मानहानि का केस दर्ज कराया था।

हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

मोहिंदर कौर का आरोप था कि कंगना रनौत ने उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया है और इस बयान से उन्हें ठेस पहुंची है। मोहिंदर कौर की इसी शिकायत के बाद कंगना रनौत ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। कंगना का कहना था कि उनका स्टेटमेंट एक नॉर्मल कमेंट था। साथ ही इससे किसी की मानहानि का कोई इरादा नहीं था। अब कोर्ट ने इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कंगना की याचिका को खारिज कर दिया है।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ