India's Got Latent विवाद के बाद सख्त हुई सरकार, जारी की एडवाइजरी, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

India’s Got Latent Controversy: पॉपुलर शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है और इसकी वजह से अब सरकार ने भी सख्त रैवाय अपनाया है। आइए जानते हैं पूरा मामला….

India's Got Latent Controversy

India's Got Latent Controversy

India’s Got Latent Controversy: समय रैना के पॉपुलर शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में रणवीर अल्लाहबादिया के भद्दे कमेंट के बाद पूरे देश ने नाराजगी जाहिर की। इतना ही नहीं बल्कि समय और रणवीर के अलावा शो के बाकी लोगों पर कानूनी संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। अब ऐसे में सरकार ने भी सख्ती दिखाई है। इस मामले पर सरकार ने सख्त रवैया दिखाते हुए सभी ओटीटी प्लेटफॉर्मस को एडवाइजरी जारी कर दी है।

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सख्त हुई सरकार

रणवीर के भद्दे कमेंट वाला अब सरकार के पास जा चुका है और सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए कंटेंट शेयर करने वाले सभी ओटीटी प्लेटफॉर्मस को एडवाइजरी जारी की है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर सहमति जताई की यूट्यूब पर बेहूदे कंटेंट पर लगाम लगानी चाहिए।

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नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट के बाद अब सरकार ने भी इस बात पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि ओटीटी को सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के एडवाइजर कंचन गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन कंटेट साझा करने वालों और ओटीटी प्लेटफॉर्मों को एक एडवाइजरी जारी की है।

आचार संहिता का पालन करना होगा

इस एडवाइजरी के मुताबिक उन्हें सूचान प्रौद्योगिकी के तहत भारत के कानून और आचार संहिता का पालन करने के लिए कहा गया है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि मंत्रालय को ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (ओटीटी प्लेटफॉर्म) और सोशल मीडिया के कुछ मेकर्स की ओर से अश्लील, पोर्नोग्राफिक और अश्लील सामग्री के कथित प्रसार के बारे में संसद के सदस्यों, संगठनों के प्रतिनिधियों और सार्वजनिक शिकायतें मिली हैं।

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अश्लील सामग्री दिखाना दंडनीय अपराध

इतना ही नहीं बल्कि इस नोटिफिकेशन में भारत संहिता: महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों की तरफ भी ध्यान दिलाया गया है कि जिनमें अश्लील/अश्लील सामग्री को दिखाना दंडनीय अपराध है।

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नियम ना मानने वाले पर जरूरी कार्रवाई 

इतना ही नहीं बल्कि इस नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री प्रकाशित करते समय लागू कानूनों का पालन करें। हर एक नियम का सख्ती से पालन करना होगा और अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो उन पर जरूरी कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है।

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लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Nancy Tomar

Nancy Tomar

नैन्सी तोमर News24 Bag Convergence में सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एक डिजिटल पत्रकार हैं. नैन्सी मुख्य रूप से एंटरनेटमेंट बीट (मनोरंजन) की खबरें लिखती हैं. नैन्सी ने साल 2022 में हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (BVJMC) की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही नैन्सी ने जी मीडिया में काम शुरू कर दिया था, जहां पर उन्हें न्यूजरूम, डिजिटल न्यूज रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया और कंटेंट लेखन का अनुभव मिला है. नैन्सी टीवी एक्ट्रेस अविका गौर, हर्षवर्धन राने, इनरान जैद, सिंगर अली जावेद समेत फिल्म और टीवी से जुड़ी कई हस्तियों का इंटरव्यू कर चुकी हैं. वह टीवी, बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी और साउथ सिनेमा से जुड़ी खबरें लिखती हैं. पत्रकारिता में अनुभव: 7 साल डिग्री: हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (BVJMC) की डिग्री हासिल की है. पिछला अनुभव: नैन्सी न्यूज24 से पहले जी न्यूज में मनोरंजन की खबरें लिखती थीं. अपने प्रोफेशनल सफर में उन्होंने टीवी, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और यू्ट्यूब पर 'विरासत' जैसा शो भी किया है. विशेषज्ञता और फोकस नैन्सी तोमर को मनोरंजन की खबरों की अच्छी समझ है. नैन्सी मनोरंजन की खबरों के लिए फिल्मी हस्तियों के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नजर बनाए रखती हैं.
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