Kunal Kamra की गिरफ्तारी पर रोक, अगली सुनवाई तक कॉमेडियन को मिली राहत

कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही खार पुलिस से कहा है कि वह चेन्नई पुलिस की मदद से कुणाल कामरा का बयान दर्ज करें।

comedian kunal kamra get big relief from bombay high court

Kunal Kamra File Photo

कॉमेडियन कुणाल कामरा को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि उनके खिलाफ दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल होने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि, खार पुलिस द्वारा दर्ज केस को रद्द करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। बता दें कि कॉमेडियन ने अपनी याचिका में यह भी मांग की थी कि उन्हें मुंबई में जान का खतरा है, इसलिए उनका बयान चेन्नई में दर्ज किया जाए। हाईकोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए खार पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे चेन्नई पुलिस की मदद से कुणाल कामरा का बयान दर्ज करें।

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अंतिम फैसले से पहले गिरफ्तारी नहीं

कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति एम.एस. मोडक की द्वि सदस्यीय पीठ ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक कॉमेडियन की याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इस बीच उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जाता है, तो निचली अदालत को उस पर कोई कार्यवाही शुरू नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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खार पुलिस ने दर्ज किया था मामला

गौरतलब है कि कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट्स और कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की है।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि कुणाल कामरा ने पिछले महीने अपने स्टैंड-अप शो के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नाम लिए बिना ‘गद्दार’ कह दिया था। उनका ये स्टेटमेंट जैसे ही वायरल हुआ तो काफी हंगामा खड़ा हो गया था। यहां तक कि शिवसेना के एक गुट ने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी क्योंकि इसी स्टूडियो में कुणाल का शो हुआ था। इसके हंगामे के बाद कॉमेडियन के खिलाफ खार पुलिस ने केस दर्ज किया था।

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