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Punjab NEET UG Counselling 2022: पंजाब नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी, ऐसे करें चेक

Punjab NEET UG Counselling 2022: पंजाब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (NEET UG) राउंड 2 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आज, 19 नवंबर, 2022 को जारी की गई है। उम्मीदवार पंजाब नीट यूजी मेरिट लिस्ट को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधिकारिक वेबसाइट – bfuhs.ac.in के माध्यम से देख और डाउनलोड कर सकते हैं। […]

Punjab NEET UG Counselling 2022
Punjab NEET UG Counselling 2022: पंजाब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (NEET UG) राउंड 2 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आज, 19 नवंबर, 2022 को जारी की गई है। उम्मीदवार पंजाब नीट यूजी मेरिट लिस्ट को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधिकारिक वेबसाइट - bfuhs.ac.in के माध्यम से देख और डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार 20 नवंबर तक राउंड 2 के लिए विकल्प भर सकते हैं और पसंद दर्ज कर सकते हैं। पंजाब एनईईटी यूजी 2022 संशोधित अनंतिम संयुक्त खुली मेरिट लिस्ट में उन उम्मीदवारों के नाम हैं, जिन्होंने सरकारी, निजी मेडिकल या डेंटल कॉलेजों, अल्पसंख्यक संस्थानों में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के राउंड 2 में भाग लेने की इच्छा प्रस्तुत की थी। पंजाब नीट यूजी काउंसलिंग 2022 राउंड 2 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डायरेक्ट लिंक सीट आवंटन की प्रक्रिया 24 नवंबर तक चलेगी। और अनंतिम परिणाम 25 नवंबर को घोषित किया जाएगा। उम्मीदवार 26 नवंबर को सुबह 11 बजे तक विश्वविद्यालय कार्यालय में शारीरिक रूप से पंजाब नीट यूजी काउंसलिंग के अनंतिम परिणाम के संबंध में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम अनंतिम परिणाम भी 26 नवंबर को घोषित किया जाएगा।

Punjab NEET UG Counselling 2022 Round 2 Provisional Merit List: ऐसे करें चेक

  • आधिकारिक वेबसाइट - bfuhs.ac.in पर जाएं।
  • 'नीट यूजी' टैब खोलें।
  • पंजाब नीट यूजी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लिंक पर क्लिक करें।
  • शॉर्टकट (ctrl+f) key . का उपयोग करके पीडीएफ में अपना नाम खोजें।
  • अनंतिम परिणाम में उल्लिखित विवरणों को सत्यापित करें और इसे डाउनलोड करें।
मेरिट लिस्ट पूरी तरह से अनंतिम है क्योंकि यह उम्मीदवारों द्वारा भरे गए ऑनलाइन डेटा के अनुसार तैयार की जाती है। उम्मीदवार इस अनंतिम मेरिट लिस्ट के आधार पर अलॉटेड सीट पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं और इस मेरिट लिस्ट को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।


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