NEET PG 2022: दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों की याचिका की खारिज, अब इतने अंक लाने वालों को ही मिलेगा प्रवेश
Edited By Siddharth Sharma

MPPSC 2022
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NEET PG 2022: देश भर के मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए आयोजित की जाने वाली नीट पीजी परीक्षा (NEET PG 2022) में भाग लेने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस परीक्षा से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में नीट पीजी में न्यूनतम 50 परसेंटाइल रहने की अनिवार्य शर्त के नियम को चुनौती दी गई थी।
इस मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चिकित्सकों की गुणवत्ता के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें मानव जीवन के लिए जोखिम शामिल है। इसके साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि कोर्ट के लिए चिकित्सा व्यवस्था में हत्सक्षेप करना अनुचित होगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि सिर्फ सीट खाली है इसीलिए हम परसेंटाइल को कम करने को सही नहीं मान सकते।
नीट पीजी 2022 परीक्षा का रिजल्ट जून में ही जारी कर दिया गया है। रिजल्ट जारी होने के बाद से ही छात्रों को इसकी काउंसलिंग के शुरू होने का इंतजार है। इसकी काउंसलिंग की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि एनटीए ने ये कहा है कि इसकी काउंसलिंग सितंबर 2022 में आयोजित की जाएगी। छात्रों का ये भी कहना है कि अगर काउंसलिंग सितंबर में करनी थी तो परीक्षा इतनी जल्दी क्यों आयोजित की गई।
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