दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा 6 से 9 में नॉन-प्लान एडमिशन (2025-26 सेशन) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू होंगे। इसकी जानकारी शिक्षा निदेशालय (DoE) ने बुधवार को दी। कौन से छात्र इस प्रक्रिया के लिए नहीं हैं एलिजिबल? जो छात्र सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में NSO (नॉन-स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन) कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, वे इस प्रवेश प्रक्रिया के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे छात्रों को अपने वर्तमान स्कूल से ट्रांसफर या फिर से एडमिशन लेना होगा। एडमिशन तीन चरणों में होगा 1. पहला चक्र: 1 अप्रैल से 8 अप्रैल 2. दूसरा चक्र: 1 मई से 24 मई 3. तीसरा चक्र: 1 जुलाई से 25 जुलाई एडमिशन प्रक्रिया कैसे होगी? - कक्षा 6 और 7 के छात्रों का एडमिशन ऑनलाइन होगा, अगर वे कक्षा 5 और 6 से प्रोमोट हुए हैं। - बिना स्कूल वाले (आउट-ऑफ-स्कूल) बच्चों को नजदीकी स्कूल में फिजिकल रजिस्ट्रेशन करना होगा। - इन छात्रों की उम्र 10 से 13 साल के बीच होनी चाहिए। - इनका लिटरेसी (साक्षरता) और नंबर नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा, जिससे उनकी कक्षा तय होगी। विकलांग छात्रों के लिए उम्र में छूट - न्यूनतम उम्र सीमा में 6 महीने की छूट मिलेगी। - अधिकतम उम्र सीमा में 4 साल की छूट दी जाएगी। - यह छूट स्कूल प्रमुख (प्रिंसिपल) द्वारा दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन में गलती होने पर क्या करें? अगर आवेदन में कोई गलती हो जाती है, तो अभिभावक उसे डिलीट करके नया आवेदन जमा कर सकते हैं। - इसके लिए OTP वेरिफिकेशन सिस्टम रखा गया है। स्कूल का अलॉटमेंट कैसे होगा? - आवेदक के घर के नजदीकी स्कूल में जगह उपलब्ध होने पर वहीं एडमिशन मिलेगा। - अगर नजदीकी क्लस्टर (ग्रुप) में जगह नहीं है, तो जिला शिक्षा अधिकारी पास के किसी स्कूल में सीट अलॉट करेंगे। कक्षा 9 के लिए मैन्युअल आवेदन कब कर सकते हैं? - अगर कोई छात्र ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाता, तो उसके माता-पिता 5 अगस्त तक नजदीकी स्कूल में मैन्युअल आवेदन कर सकते हैं। - फाइनल एडमिशन लिस्ट 11 अगस्त को जारी होगी और 31 अगस्त आखिरी तारीख होगी। किस कक्षा के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? - कक्षा 6: 10 से 12 साल (31 मार्च तक) - कक्षा 7: 11 से 13 साल - कक्षा 8: 12 से 14 साल - कक्षा 9: 13 से 15 साल विशेष परिस्थितियों में उम्र में छूट अगर छात्र माता-पिता की मृत्यु, गंभीर बीमारी या किसी बड़े मानसिक आघात से प्रभावित हुआ है, तो अतिरिक्त उम्र में छूट मिल सकती है। - इसके लिए सम्बंधित डॉक्यूमेंट स्कूल में जमा करने होंगे। - स्कूल इसे जिला शिक्षा विभाग को भेजेगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद उम्र में छूट दी जाएगी।