Tax Benefit for Under Construction Home Loan : काफी लोग होम लोन लेकर अपने घर का सपना पूरा करते हैं। इसके बाद लोन पर इनकम टैक्स में हर साल 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का दावा भी कर सकते हैं। वहीं अगर आपने होम लोन लिया है और इस रकम से मकान बनवा रहे हैं तो इसमें भी टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ नियम अलग हैं।
पहले जानें होम लोन पर टैक्स छूट के क्या हैं नियम
- मूलधन पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 रुपये तक की छूट मिलती है।
- ब्याज पर धारा 24(b) के तहत सालाना 2 लाख रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं।
- अगर आप पहली बार मकान खरीद रहे हैं तो इसमें धारा 80EE के तहत होम लोन के ब्याज पर 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है।
- घर खरीदने के दौरान रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी में जो रकम खर्च होती है, उसे भी इनकम टैक्स भरने के दौरान 80C के तहत क्लेम कर सकते हैं।
कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर भी टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।
पांच साल हैं जरूरी
इनकम टैक्स की धारा 80C में 1.5 लाख रुपये का लाभ तभी मिलता है जब आप उस प्रॉपर्टी को 5 साल तक बेचें नहीं। अगर उस प्रॉपर्टी को 5 साल से पहले बेचते हैं तो टैक्स में जो छूट ली है, वह वापस इनकम में जुड़ जाती है और फिर उस पर ज्यादा टैक्स बनता है।
कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर यह है इनकम टैक्स का नियम
अगर आप रेडी-टू-मूव प्रॉपर्टी के लिए होम लोन ले रहे हैं और लोन लेने के बाद उसमें रहना शुरू कर देते हैं तो टैक्स छूट का पूरा लाभ उसी साल से मिलना शुरू हो जाता है। कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। अगर आपने घर बनवाने के लिए होम लोन लिया है तो टैक्स क्लेम से जुड़े नियम कुछ बदल जाते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए नियम इस प्रकार हैं:
- इनकम टैक्स एक्सपर्ट और सीए रजत शर्मा के मुताबिक कंस्ट्रक्शन के दौरान आप किसी भी टैक्स छूट का दावा नहीं कर सकते। धारा 24(b) के तहत ब्याज पर 2 लाख की छूट का दावा करने के लिए कंस्ट्रक्शन का 5 साल में पूरा होना जरूरी है। वह भी तब जब आप उसमें रहना शुरू कर दें यानी मकान का अधिकार मिल जाए।
- जब प्रॉपर्टी 5 साल में तैयार हो जाए तो आप 24(b) के तहत ब्याज पर कुल 5 साल की छूट का दावा कर सकते हैं। यह दावा 5 किस्तों में किया जा सकता है।
- अगर कंस्ट्रक्शन पूरा होने में 5 साल से ज्यादा का समय लगता है तो लोन की ब्याज (24b के तहत) में सालाना टैक्स छूट 2 लाख के बजाय सिर्फ 30 हजार रुपये की ही मिलेगी।
यह भी पढ़ें : Home Loan Tips : क्रेडिट स्कोर खराब हो या कर्ज हो, इन टिप्स से होम लोन मिलने में हो सकती है आसानी
जॉइंट ओनर्स के लिए भी टैक्स छूट
अगर आप होम लोन किसी दूसरे शख्स (पति/पत्नी/माता/पिता या कोई और) के साथ संयुक्त रूप से लेते हैं तो इसमें दोनों शख्स इनकम टैक्स में अलग-अलग छूट का दावा कर सकते हैं। यह छूट 80C और 24(b), दोनों के लिए ले सकते हैं। वहीं अगर जॉइंट ऑनर महिला है तो उन्हें होम लोन के ब्याज में कुछ छूट मिलती है जिससे EMI का बोझ कुछ कम हो जाता है।
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