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कंज्यूमर विभाग की सरकार से अपील, फ्लाइट सीट के नाम पर न लिया जाए एक्स्ट्रा चार्ज

Web check-in with Seat Selection: डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से वेब चेक-इन के समय एक्स्ट्रा फीस न लेना का आग्रह किया है।

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एयरपोर्ट पर जहाज की लैंडिंग के बाद अजीबोगरीब स्थिति बन गई थी।

Web check-in with Seat Selection: क्या आप फ्लाइट में यात्रा करते हैं? सफर के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देने से क्या आप भी परेशान हैं? या फिर अपने मनपसंदीदा सीट के लिए आपको भी एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता हैं तो इस समस्याओं से जल्द राहत मिल सकती है। दरअसल, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) से आग्रह किया है कि वो वेब चेक-इन के समय हर सीट के लिए एक्स्ट्रा फीस लेना बंद कर दें। इसके अलावा यात्रियों से टिकट बुकिंग के दौरान जो फीस वसूली जाती है उस मुद्दे पर भी गौर करने के लिए कहा गया है।

वेब चेक-इन के दौरान वसूला जाता है एक्स्ट्रा चार्ज

उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अपील की गई है कि वो उन एयरलाइन्स पर एक्स्ट्रा चार्ज लेने पर रोक लगाएं जो यात्रियों से वेब चेक-इन के दौरान सीट बुकिंग के नाम पर एक्स्ट्रा फीस वसूलती हैं। इसके साथ ही यात्रियों से टिकट बुकिंग के समय हिडन कॉस्ट पर भी रोक लगाने की अपील की है। आमतौर पर एयरलाइंस की ओर से वेब चेक-इन के समय पेड करने के दौरान सीटों के लिए एक्स्ट्रा फीस ले जाती है।

ये भी पढ़ें- कहीं छूट न जाए फ्लाइट! अब थोड़ा और जल्‍दी पहुंचे एयरपोर्ट

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कोविड के दौरान टिकट बुकिंग के पैसे रिफंड

इसके अलावा विभाग की ओर से ये भी कहा गया कि जिन ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स ने COVID-19 महामारी के दौरान फ्लाइट टिकट को रद्द किया था, उन्हें टिकटों के सभी बकाया रिफंड को निपटाना होगा। साथ ही इस महीने के तीसरे सप्ताह तक इन टिकटों के सभी बकाए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया।

बकाया न चुकाने पर की जाएगी कार्यवाही

विभाग ने निर्देश देने के साथ ही कहा कि अगर बकाया रिफंड इस महीने यानी नवंबर के तीसरे सप्ताह तक नहीं चुकाया गया तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority) सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कानूनी कार्यवाही शुरू करेगा जिसमें फाइलिंग भी शामिल होगा।

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