दीपावली का पावन पर्व नजदीक आते ही देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी होती हैं- दिवाली बोनस (Diwali Bonus). केंद्र सरकार के बाद अब राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए झोली खोल दी है. ताजा खबर देवभूमि उत्तराखंड से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दिवाली का शानदार तोहफा दिया है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन के एडहॉक बोनस को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये तक का बोनस मिलेगा. जानिये इस बोनस का फायदा किन-किन कर्मचारियों को मिलने वाला है और इसके क्या नियम हैं.
किसे मिलेगा 6,908 रुपये का यह बोनस?
उत्तराखंड वित्त विभाग से जारी शासनादेश के मुताबिक, इस बार के बोनस का दायरा काफी बड़ा रखा गया है, जिससे हजारों कर्मचारियों की दिवाली रोशन होने वाली है. ग्रुप C और ग्रुप D के कर्मचारियों को बोनस का पूरा लाभ मिलेगा. इसके अलावा ग्रुप B के अराजपत्रित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, जिनका ग्रेड पे 4,800 रुपये तक है या नए वेतनमान के मुताबिक लेवल-8 यानी 47,600 से 1,51,100 रुपये के वेतन स्तर तक आते हैं. वे इस दायरे में शामिल हैं. हालांकि यह लाभ सिर्फ नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों के पात्र कर्मचारियों और निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले दैनिक वेतनभोगियों को भी दिया जाएगा.
किसे नहीं मिलेगा इस बोनस का फायदा?
जो कर्मचारी पहले से ही किसी अन्य उत्पादकता आधारित बोनस योजना का हिस्सा हैं, उन्हें इस एडहॉक बोनस का लाभ नहीं दिया जाएगा. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बोनस पाने के लिए सरकार से तय की गई सभी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा.
त्योहार की खरीदारी के लिए एक्सट्रा फंड
दिवाली से ठीक पहले राज्य सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है. 6,908 रुपये तक की यह राशि कर्मचारियों के लिए त्योहार पर दीये जलाने, मिठाइयां खरीदने और परिवार के साथ खुशियां बांटने के लिए एक शानदार एक्सट्रा फंड साबित होगी. वित्त विभाग ने आदेश जारी कर प्रक्रिया तेज कर दी है, ताकि समय रहते सभी पात्र कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जा सकें.