PAN 2.0: डुप्लीकेट PAN कार्ड का कर रहे इस्तेमाल तो तुरंत करें सरेंडर, लग सकता है हजारों का फटका

हाल ही में सरकार ने PAN 2.0 की घोषणा की गई, ऐसे में अगर आपके पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है तो इसे सरेंडर कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको 10000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

PAN Card

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डुप्लीकेट PAN कार्ड पहचान

सरकार ने बताया कि  PAN 2.0 के साथ डुप्लीकेट कार्ड को ट्रैक करना और हटाना आसान हो जाएगा। सरकार ने हमेशा से इस बात पर जोर दिया है कि एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं होना चाहिए। आयकर अधिनियम, 1961 की मानें तो कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता है।

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अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इसकी जानकारी उस क्षेत्र के अधिकारी को देना होगी और एक्स्ट्रा या डुप्लीकेट पैन को  डिएक्टिवेट करना होगा। पैन 2.0 में बेहतर सिस्टम लॉजिक और डुप्लीकेसी को हल करने के लिए सेन्ट्रलाइज्ड और एडवांस सिस्टम  होगा, जिसके साथ पैन के डुप्लीकेट रिक्वेस्ट की पहचान  करना आसान होगा।

वित्त मंत्रालय ने 26 नवंबर, 2024 को जारी एक प्रेस रिलीज में बताया कि ऐसा करने से डुप्लीकेट पैन कार्ड को कम करने में मदद मिलेगी। नए पैन 2.0 में क्यूआर कोड जैसी एडवांस सुविधाएं होंगी, जो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट पैन जनरेट होने की जानकारी देगी।

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डुप्लीकेट पैन के लिए देना होगा जुर्माना

एक्सपर्ट ने उन लोगों के लिए सुझाव दिया है, जिनके पास दो पैन कार्ड हैं। उनको जल्द से जल्द अपना पैन सरेंडर करना होगा, वरना उनको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। ईटी से बात करते हुए नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने बताया कि अगर किसी के पास डुप्लीकेट पैन है, तो आयकर विभाग आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये तक का  जुर्माना लग सकता है।

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