Unmarried Pension Scheme: ये कैसी स्कीम है कि अब जिनकी शादी नहीं हुई, उनको भी पेंशन मिलेगी? है ना हैरान करने वाली बात, लेकिन ऐसा संभव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा में लगभग 71,000 लोग गरीबी रेखा (BPL) से नीचे आने वाले 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित लोग और 3 लाख वार्षिक आय वाले विधुर राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ₹2,750 मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र हैं।
हरियाणा सरकार की प्रमुख परिवार पहचान पत्र (PPP) योजना के अनुसार, 45-60 वर्ष की आयु के लगभग 65,000 अविवाहित पुरुष और महिलाएं हैं, जो ₹1.80 लाख वार्षिक आय वाले बीपीएल परिवारों से हैं।
खट्टर ने कहा, ‘इस पेंशन योजना से करीब 71,000 लोगों को फायदा होगा और सालाना 20 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक पेंशन के लिए पात्र विधुरों की आयु 40-60 वर्ष होनी चाहिए और वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये होनी चाहिए। निर्दिष्ट आयु वर्ग और आय सीमा में 5,687 विधुर हैं।
दयालु योजना एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र
खट्टर ने कहा कि दयालु योजना के तहत अब तक 227 परिवारों को वित्तीय सहायता मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सत्यापित पीपीपी आंकड़ों के आधार पर 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के किसी सदस्य की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
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