Nitin Arora
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Train Luggage Rules: भारतीय रेलवे (Indian Railways) हर संभव प्रयास करता है कि यात्री का जो सफर हो, वो सुखद और यादगार हो। इसके लिए रेलवे बहुत काम करता है। यहां तक कि आए दिन यात्रियों की शिकायतों से ही अपने सिस्टम में परिवर्तन लाया जाता है। वहीं, रूल भी काफी हद तक चेंज किए जा रहे हैं, जिससे हालिया दिक्कतों से जल्द से जल्द निपटा जा रहा है। ट्रेनों में एक दिक्कत सामान रखने की भी रहती है। माल ज्यादा भर दो तो बैठने की दिक्कत हो जाती है। सामान रखने की ट्रेन में अलग व्यवस्था होती है, एक अलग कोच होता है। हालांकि, उसके लिए अधिक व अलग से कीमत चुकानी पड़ती है और यह काम तरीके से रिकॉड होता है।
ऐसे में लोग पैसे बचाने के लिए बैठने वाले कोच में ही सामान ले जाते हैं और हद से ज्यादा सामान यात्रा का मजा भी किरकिरा कर देता है। इसको लेकर रेलवे ने कुछ नियम जारी किए हैं, जैसे कितना सामान साथ ले जाया जा सकता है और कितना चार्ज लगेगा इत्यादि।
रेल मंत्रालय ने लोगों को जरूरत से ज्यादा सामान लेकर यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। कहा गया, ‘सामान ज्यादा तो सफर का मजा आधा! अधिक सामान लेकर ट्रेन से यात्रा न करें। अतिरिक्त सामान होने की स्थिति में, पार्सल कार्यालय में जाकर लगेज बुक करें।’
नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, स्लीपर श्रेणी के यात्री 40 किलो तक सामान ले जा सकते हैं और उन्हें अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। इसी तरह सेकेंड क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को 35 किलो तक सामान ले जाने की इजाजत है। 70-80 किलोग्राम तक अतिरिक्त सामान ले जाने के लिए यात्रियों को अब अपना सामान बुक कराना होगा और अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

नई गाइडलाइन्स के अनुसार, कोई भी रेल यात्री अधिक और बिना बुक किए सामान को ले जाता है तो उसे सामान की कीमत का छह गुना भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई 40 किलो अतिरिक्त सामान के साथ 500 किमी की यात्रा कर रहा है, तो यात्री के पास 109 रुपये का भुगतान करके इसे सामान वैन में बुक करने का विकल्प है। लेकिन यदि यात्री यात्रा के दौरान अतिरिक्त सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो यात्री को 654 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा।
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