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Tax Audit Report Deadline: 21 अक्टूबर है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख, टैक्सपेयर्स पोर्टल पर तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा जुर्माना

Tax Audit Report Deadline AY 2026-27: टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है. CA द्वारा फॉर्म अपलोड करने के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर Accept करने का तरीका और ITR दाखिल करने की अगली डेडलाइन जानिए.

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अगर आप कारोबारी (Business) या प्रोफेशनल हैं और आपके खाते का टैक्स ऑडिट होना है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) जमा करने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर 2026 है. यानी अब आपके पास इस काम को निपटाने के लिए बहुत ही कम समय बचा है.

बता दें कि पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे इनकम टैक्स विभाग ने बढ़ाकर 21 अक्टूबर किया था. कई लोग सोचते हैं कि उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) ने रिपोर्ट अपलोड कर दी, तो काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. जान‍िये आपको पोर्टल पर कौन सा जरूरी काम निपटाना है और किन बातों का ध्यान रखना है.

किन लोगों के लिए जरूरी है टैक्स ऑडिट?

आमतौर पर अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है, तो टैक्स ऑडिट कराना जरूरी होता है. हालांकि, अगर आपका 95% से ज्यादा लेनदेन (कैश में मिलना और पेमेंट) डिजिटल/बैंक के जरिए हुआ है, तो यह लिमिट 10 करोड़ रुपये तक हो जाती है. अगर आप डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट या अन्य प्रोफेशनल हैं और आपकी ग्रॉस रिसीट्स (Gross Receipts) 50 लाख रुपये से ज्यादा हैं, तो टैक्स ऑडिट लागू होगा.

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CA के रिपोर्ट अपलोड करने के बाद एक्सेप्ट करना न भूलें
यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है जिसे अक्सर कई टैक्सपेयर्स भूल जाते हैं. सिर्फ सीए द्वारा पोर्टल पर फॉर्म 3CA-3CD या 3CB-3CD अपलोड कर देने से प्रक्रिया पूरी नहीं होती. जब तक आप खुद लॉगिन करके इसे अप्रूव नहीं करेंगे, रिपोर्ट पेंडिंग मानी जाएगी.

पोर्टल पर एक्सेप्ट करने का आसान तरीका:

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  • सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉगिन करें.
  • मेनू में जाकर Pending Actions विकल्प पर क्लिक करें और Worklist खोलें.
  • वहां आपको Pending for Acceptance सेक्शन दिखाई देगा.
  • सीए ने जो रिपोर्ट जमा की है, उसके सामने Accept बटन पर क्लिक करें और ओटीपी या ई-वेरिफिकेशन के साथ प्रोसेस पूरी करें.

रिपोर्ट जमा करने से पहले इन बातों का रखें खास ख्याल

  1. अपने अकाउंट्स के टर्नओवर का GST रिटर्न, सेल्स बिल और बैंक स्टेटमेंट से सही-सही मिलान कर लें.
  2. चालान, रिटर्न और फॉर्म 26AS/AIS से टीडीएस और टीसीएस का मिलान करें ताकि कोई गलती न रहे.
  3. इस बार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (MSME) को किए गए भुगतान, लोन-डिपॉजिट और शेयर बायबैक से जुड़ी जानकारियों की कड़ाई से रिपोर्टिंग अनिवार्य की गई है.

ITR भरने के लिए कब तक मिलेगा मौका?
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 21 अक्टूबर तक सफलतापूर्वक एक्सेप्ट हो जाने के बाद, ऐसे टैक्सपेयर्स को अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए 21 नवंबर 2026 तक का समय मिलेगा.

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लेखक के बारे में

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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