अगर आप भी अपनी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित तरीके से सरकारी योजनाओं में निवेश करना चाहते हैं और टैक्स छूट (Tax Deduction) के साथ-साथ असीमित निवेश (No Upper Limit) की आजादी ढूंढ रहे हैं, तो यह खबर आपके बहुत काम की है.
ज्यादातर छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) में या तो निवेश की एक तय सीमा (Ceiling Limit) होती है, या फिर उन पर टैक्स में छूट नहीं मिलती. लेकिन क्या आप जानते हैं कि National Savings Certificate (NSC) और 5-Year Post Office Time Deposit (TD) दो ऐसी खास योजनाएं हैं, जहां आप बिना किसी अधिकतम सीमा के जितना चाहें उतना पैसा लगा सकते हैं और Section 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा भी उठा सकते हैं.
आइए समझते हैं कि ये स्कीम्स कैसे काम करती हैं और बाकी योजनाओं से अलग क्यों हैं.
बाकी पॉपुलर स्कीम्स में क्या पेच है?
हममें से ज्यादातर लोग टैक्स बचाने के लिए PPF (Public Provident Fund), Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) या Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) का रुख करते हैं. लेकिन इनमें कुछ सीमाएं हैं. जैसे कि PPF और सुकन्या समृद्धि (SSY) में आपको शानदार टैक्स बेनेफिट तो मिलता है, लेकिन आप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये ही जमा कर सकते हैं. वहीं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) में निवेश की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये तय की गई है.
अगर किसान विकास पत्र (KVP) की बात करें तो इसमें आप जितना चाहें उतना पैसा तो लगा सकते हैं (No Limit), लेकिन इस पर आपको Section 80C का टैक्स डिस्काउंट नहीं मिलता.
NSC और 5-साल की Post Office TD क्यों हैं सबसे अलग?
ये दोनों योजनाएं उन निवेशकों के लिए बिल्कुल मुफीद हैं जो 1.5 लाख रुपये से ज्यादा रकम भी सरकारी सुरक्षा के साथ लगाना चाहते हैं. National Savings Certificate (NSC) की मैच्योरिटी अवधि 5 साल है. इसमें न्यूनतम 1000 से शुरुआत कर सकते हैं और अधिकतम की कोई सीमा नहीं (No Upper Limit) है. सबसे खास बात ये है कि इसमें किया गया डिपॉजिट आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के योग्य होता है.
पोस्ट ऑफिस की दूसरी जोरदार स्कीम है 5 साल वाली टाइम डिपॉजिट स्कीम (5-Year Post Office Time Deposit TD). पोस्ट ऑफिस की 1, 2 या 3 साल की टाइम डिपॉजिट पर 80C का टैक्स बेनेफिट नहीं मिलता; यह फायदा केवल 5 साल की TD पर ही उपलब्ध है. इसमें भी अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है.
भले ही आप NSC या 5 साल की TD में 2 लाख रुपये या 5 लाख रुपये जमा कर दें, लेकिन इनकम टैक्स के नियमानुसार Section 80C के तहत कुल कटौती (Tax Deduction Limit) की सीमा 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष ही रहेगी. यानी 1.5 लाख रुपये से ऊपर जमा की गई राशि पर आपको अतिरिक्त टैक्स छूट नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी पूरी रकम सरकारी गारंटी के साथ सुरक्षित रहेगी.