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Section 80C Limit: क्या बजट 2023-24 में 80C की सीमा बढ़ाई गई है? डिटेल्स जानें

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Section 80C Limit: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी की सीमा में बदलाव के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 (1 अप्रैल, 2023 से शुरू) के लिए पुरानी आयकर व्यवस्था को जारी रखने की योजना बना रहे हैं, वे एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये की कटौती का दावा करना जारी रख सकते हैं।

1.5 लाख रुपये की डिडक्शन

मौजूदा आयकर स्लैब और दरों के अनुसार, धारा 80सी के तहत कटौती से 31.2 फीसदी की दर से कर चुकाने वाले व्यक्ति को 46,800 रुपये का कर बचाने में मदद मिल सकती है। इस कर बचत में 4 प्रतिशत उपकर और अधिभार शामिल नहीं है। इस टैक्स सेविंग को पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत क्लेम किया जा सकता है और 1.5 लाख रुपये की डिडक्शन पूरी तरह से क्लेम की जाती है।

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इससे पहले वित्तीय वर्ष 2014-15 में धारा 80सी कटौती को 50,000 रुपये बढ़ाकर 1 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये कर दिया गया था। सीमा को संशोधित हुए 10 साल हो चुके हैं।

हालांकि, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो धारा 80सी के तहत कटौती का दावा करने में असमर्थ हों। ऐसे व्यक्तियों के लिए, सरकार ने नई, रियायती आयकर व्यवस्था प्रदान की है।

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टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80सी डिडक्शन क्लेम कैसे करें

धारा 80सी के तहत कटौती का दावा करने के लिए दो तरीके हैं। एक करदाता या तो निवेश उत्पादों में निवेश कर सकता है या आयकर अधिनियम के तहत निर्दिष्ट व्यय कर सकता है।

आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कुछ निवेश उत्पाद हैं – कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), म्यूचुअल फंड की इक्विटी से जुड़ी बचत योजना (ईएलएसएस), सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), बैंक या पोस्ट ऑफिस में 5- साल भर की टैक्स सेविंग एफडी, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम आदि।

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इसी तरह, अगर किसी व्यक्ति का बच्चों के लिए ट्यूशन फीस, जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम, होम लोन का मूल भुगतान आदि से संबंधित खर्च हैं, तो धारा 80सी के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है।

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एक बार निवेश/व्यय हो जाने के बाद, आयकर रिटर्न दाखिल करते समय कटौती का दावा किया जाता है। यदि आप एक वेतनभोगी व्यक्ति हैं, तो आपको वेतन पर टीडीएस कम करने के लिए अपने नियोक्ता को प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, बशर्ते आपने पुरानी आयकर व्यवस्था का विकल्प चुना हो।

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