RBI order: एनुअल क्लोजिंग में सिर्फ कुछ दिन बाकी है और इसी साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 31 मार्च तक अपनी शाखाओं को खुला रखें। मंगलवार को सभी बैंकों को लिखे पत्र में आरबीआई ने लिखा है कि 2022-2023 के लिए बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेन का हिसाब उसी वित्तीय वर्ष में होना चाहिए।
केंद्रीय बैंक के पत्र में कहा गया, ‘सभी एजेंसी बैंकों को सरकारी लेनदेन से संबंधित ओवर-द-काउंटर लेनदेन के लिए 31 मार्च 2023 को सामान्य कामकाजी घंटों तक अपनी नामित शाखाओं को खुला रखना चाहिए।’ पत्र में आगे कहा गया है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सिस्टम के माध्यम से लेनदेन 31 मार्च, 2023 की रात 12 बजे तक जारी रहेगा।
साथ ही, 31 मार्च को सरकारी चेकों के संग्रह के लिए विशेष समाशोधन आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए आरबीआई का भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (DPSS) आवश्यक निर्देश जारी करेगा।
GST या TIN2.0 e-receipts लगेज फाइल अपलोड करने सहित केंद्र और राज्य सरकार के लेनदेन की जानकारी RBI को देने के संबंध में, 31 मार्च की रिपोर्टिंग विंडो 1 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक खुली रखी जाएगी, RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है।
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