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RBI ने इस बैंक पर ठोका 30 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए- क्या है पूरा मामला

Karur Vysya Bank: भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 मार्च को आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करने के लिए Karur Vysya Bank पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए एक चुनिंदा दायरे के निरीक्षण के दौरान, यह पता चला कि बैंक ने धोखाधड़ी खातों के बारे में आरबीआई को जानकारी नहीं […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Mar 27, 2023 12:22
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Karur Bank

Karur Vysya Bank: भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 मार्च को आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करने के लिए Karur Vysya Bank पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए एक चुनिंदा दायरे के निरीक्षण के दौरान, यह पता चला कि बैंक ने धोखाधड़ी खातों के बारे में आरबीआई को जानकारी नहीं दी, जो कि आरबीआई के 2016 के निर्देशों के अनुसार सभी बैंकों के लिए अनिवार्य है।

21 फरवरी 2022 से 4 मार्च 2023 तक निरीक्षण किया गया और बैंक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। बैंक द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के बाद, आरबीआई ने जुर्माना लगाया।

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आरबीआई की ओर से जारी एक बयान में इस बात की पुष्टि हुई कि बैंक ने नियमों का उल्लंघन किया है और इसलिए जुर्माना लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि करूर वैश्य बैंक ने दिसंबर तिमाही में 289 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था, जो पिछले साल की दिसंबर तिमाही में हुए लाभ से 30 फीसदी अधिक है।

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RBI ने पहले भी की है ऐसी कार्रवाई

इससे पहले रिजर्व बैंक ने कर्ज वसूली एजेंटों से जुड़े कुछ दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर आरबीएल बैंक पर 2.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। केंद्रीय बैंक को बैंक के खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं, जिसके कारण यह जुर्माना लगाया गया था।

आरबीआई के नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर भारी जुर्माना और जुर्माना लग सकता है। बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे इन नियमों का पालन करें ताकि उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई से बचा जा सके।

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Edited By

Nitin Arora

Edited By

Manish Shukla

First published on: Mar 25, 2023 04:31 PM

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