Railway Train Ticket Rules: करोड़ों यात्रियों के लिए खुशखबरी! ट्रेन टिकट को लेकर रेलवे ने जारी किया नया नियम
Railway Train Ticket Rules: ऐसे बहुत से मामले हैं जहां आपके पास कन्फ़र्म ट्रेन आरक्षण हो सकता है लेकिन किसी आपात स्थिति के कारण यात्रा करने में असमर्थ हैं। आपका टिकट बर्बाद होने की बजाय, भारतीय रेलवे अब आपको अपना टिकट किसी और को ट्रांसफर करने का विकल्प देता है।
यात्रियों को अक्सर इस स्थिति का सामना करना पड़ता है, जहां कन्फर्म ट्रेन टिकट होने के बाद भी वे अपने गंतव्य तक यात्रा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अगर आप यात्रा नहीं कर सकते हैं तो किसी जरूरतमंद को टिकट ट्रांसफर करने के लिए रेलवे ने यह सुविधा शुरू की है।
यात्री अपना कन्फर्म टिकट अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य जैसे पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है।
24 घंटे पहले रेलवे को करें सूचित
एकमात्र आवश्यकता यह है कि यात्री को ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे पहले इसके लिए अनुरोध करना होगा। इसके बाद टिकट पर यात्री का नाम काट दिया जाता है और उस सदस्य का नाम डाल दिया जाता है जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफर किया गया है। भारतीय रेलवे का कहना है कि टिकटों का ट्रांसफर केवल एक बार ही किया जा सकता है।
ऐसे करें टिकट ट्रांसफर
- टिकट का प्रिंटआउट ले लें।
- निकटतम रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर पर जाएं।
- जिस व्यक्ति को आप टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका आईडी प्रूफ, जैसे आधार या मतदाता पहचान पत्र, अपने साथ रखें।
- काउंटर पर टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करें।
- अब आपका टिकट उस व्यक्ति को आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा, जिसे इसकी जरूरत है।
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