Indian Railways: भारतीय रेलवे ने अपनी टिकट नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। यानी ट्रेन टिकटों के लिए एडवांस रिजर्वेशन के समय को 120 दिन से घटाकर अब 60 दिन कर दिया है। यह नया नियम आज यानी 1 नवंबर 2024 से लागू हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि जिन यात्रियों ने पहले से ही अपने टिकट बुक कर लिए हैं उनका क्या होगा? तो घबराने की जरूरत नहीं है ये नियम 1 नवंबर से पहले बुक किए टिकट पर लागू नहीं होता है।
क्यों हुआ बदलाव
1 नवंबर से रेलवे के ट्रेन टिकट रिजर्वेशन का नया नियम लागू हो गया है। अब से रिजर्वेशन 120 दिन के बजाय 60 दिन पहले कर सकते हैं। मंत्रालय का कहना है कि इस नियम में संशोधन करने का कारण यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाना है। रिपोर्ट में कहा गया कि जब 61 से 120 दिन पहले किए टिकट बुक किए गए थे, तब लगभग 21 प्रतिशत टिकट कैंसिल हुए थे। रेलवे का कहना है जो टिकट कैंसिल हुए उनपर कोई भी यात्रा नहीं कर सका, ऐसे में वह लोग भी टिकट से वंचित रह जाते हैं जिनको सही में टिकट की जरूरत होती है।
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नए नियम से जुड़ी 5 बातें
1- मंत्रालय ने कहा कि ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें एडवांस रिजर्वेशन के लिए निचली समय सीमा का पालन करना जारी रखेंगी।
2- विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों के एडवांस रिजर्वेशन के समय में कोई बदलाव नहीं होगा।
3- 31 अक्टूबर 2024 से पहले 120 दिन के एडवांस रिजर्वेशन जो भी बुकिंग की गई हैं वो सब वैध होंगी। आज से जो भी टिकट बुक किए जाएंगे वो नए नियमों के हिसाब से होने चाहिए, नहीं तो रद्द कर दिए जाएंगे।
4- कई बार यात्री अपना टिकट कैंसिल भी नहीं करते हैं और यात्रा भी नहीं करते हैं। इसपर मंत्रालय का कहना है कि इस तरह कि समस्या से निपटने के लिए नई नीति लागू की गई है।
5- रेल मंत्रालय ने ये भी बताया कि 1995-1998 के दौरान एडवांस रिजर्वेशन की अवधि कम से कम 30 दिन थी।
त्योहार को देखते हुए सामान को लेकर निर्देश
देश में त्योहार का सीजन चल रहा है। जिसके लिए रेलवे ने 7 हजार ट्रेने चलाने का ऐलान किया। दिवाली का त्योहार 31 अक्टूबर को मनाया गया, अब लोगों की छठ पूजा की तैयारी है। इस दौरान रेलवे स्टेशनों पर भीड़ देखने को मिल रही है। जिसको देखते हुए पश्चिमी रेलवे ने एक निर्देश दिया था। रेलवे ने कहा कि किसी भी यात्री को भारी और बड़ा सामान (बाल्टी, ड्रम और बक्सा) नहीं ले जा सकता है। रेलवे ने ये आदेश भीड़ को कम करने के लिए जारी किया है।
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