PPF Account Linked to Aadhaar Card Last Date: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (NSC) और सुकन्या समृद्धि अकाउंट जैसे स्मॉल सेविंग अकाउंटों में कई लोगों का खाता खुला हुआ होता है। अगर आप इनमें से किसी स्कीम से जुड़े हुए हैं और आपका खाता है तो आपके लिए एक खास खबर है। दरअसल, इन छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ी अपडेट आई है। इसके तहत इन छोटी सेविंग प्लानों से जुड़े लोगों को 30 सितंबर से पहले अपने अकाउंट को आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक करना होगा।

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आधार नंबर देना जरूरी

वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार 31 मार्च, 2023 को पीपीएफ, एनएससी समेत अन्य स्मॉल सेविंग प्लानों के लिए पैन और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है। आगे बताया गया है कि मौजूदा निवेशकों को भी इस आवश्यकता का अनुपालन करना होगा और अपना आधार नंबर प्रदान करना होगा।

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किन निवेशकों के लिए आधार नंबर जमा करना जरूरी?
  • वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
  • सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
  • राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)
  • अन्य डाकघर योजनाओं
  • छोटी बचत योजनाओं

आपको जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए अपना आधार नंबर जमा करना जरूरी है। अपने बैंक शाखा या डाकघर में जाकर आपको अपने योजना के लिए अपना आधार नंबर जमा करवाना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपको ये काम 30 सितंबर, 2023 से पहले ही करना होगा।

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क्यों फ्रीज होंगे खाते?

अगर निवेशक 30 सितंबर से पहले अपने आधार और पैन को पीपीएफ, एनएससी या एससीएसएस जैसे स्मॉल सेविंग खाते के साथ लिंक नहीं करते हैं तो इन योजनाओं में उनका निवेश फ्रीज हो जाएगा। इतना ही नहीं, निवेशकों को ब्याज रिटर्न जैसे फायदे भी नहीं मिल सकेंगे। Government Savings Promotion Act के तहत किसी भी योजना के तहत अकाउंट खोलने के उद्देश्य से निवेशकों को कुछ शर्तें पूरी होने पर आधार नंबर और पैन जमा करना होगा।

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