PMSYMY: देश के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों और किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने कई तरह की योजनाएं चला रही है। इनमें पीएम-किसान सम्मान निधि योजना और पीएम श्रम योगी मानधन योजना (Pradhanmantri Shram Yogi Maandhan Yojana) काफी लोकप्रिय हैं।

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना (PMKSNY) के तहत देश के किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसानों और श्रमिकों (PMSYMY) के लिए एक पेंशन योजना है। इसके तहत लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 यानी 36000 रुपये सालाना पेंशन दी जाती है।

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हर महीने जमा करना होगा प्रीमियम

  • केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत 31 मई 2019 को की गई थी। इस योजना के लाभ के लिए लोगों को उम्र के हिसाब से 55 रुपये से 200 रुपये तक प्रति महीने का योगदान देना होता है। इसके बाद सरकार निवेशक का उम्र 60 साल पूरी होने पर हर महीने तीन हजार रुपये यानी सालाना 36 हजार रुपये पेंशन देगी।
  • खास बात यह है कि इसमें सरकार भी अपनी तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। यानी आप जितनी रकम जमा करते हैं, उतनी ही सरकार भी अपनी ओर से पैसा जमा कराई जाती है। केंद्र सरकार का यह स्कीम कम आमदनी वाले लोगों के लिए बुढ़ापे का सहारा साबित हो सकता है। लिहाजा बड़ी तादाद में खुद को सरकार की इस योजना से जोड़ रही है।

ऐसे लोग उठा सकते हैं इस योजना का लाभ

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जरिए 60 वर्ष की उम्र के बाद उन लोगों को योजना का लाभ मिलेगा जो स्वरोजगार हैं या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। वहीं, मजदूर भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं या ईपीएफओ, एनपीएस और ईएसआईसी के मेंबर हैं तो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

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ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

  • पीएम श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र (CSC) में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। किसान मानधन योजना की वेबसाइट https://maandhan.in/sramyogi पर जाकर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
  • अगर आप किसान हैं और पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं तो आपको पीएम श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए किसी तरह की कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेंशन योजना के लिए हर माह दिया जाने वाला प्रीमियम भी सम्मान निधि के तहत आने वाली सरकारी सहायता से काट लिया जाएगा।

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