PM Kisan Tractor Yojana: दिवाली से पहले किसानों के दोहरी खुशखबरी है। देश के तकरीबन 12 करोड़ किसानों के खाते में दिवाली से पहले जहां पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त आने वाली है। वहीं इस दिवाली किसानों का अपना टैक्टर का सपना भी सच हो सकता है।
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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसान तकरीबन आधे दाम में नया ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार कई योजनाएं चला रही है।
इसी के तहत सरकार किसानों को किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 20 से 50 फीसदी तक की सब्सिडी दे रही है। आपको बता दें कि पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की रकम का भुगतान ट्रैक्टर की लागत मूल्य पर किया जाता है, जबकि ट्रैक्टर खरीद पर लगने वाली GST और अन्य खर्चे किसान को वहन करने होते हैं।
इस स्कीम के तहत राज्य सरकारें किसानों से आवेदन आमंत्रित करती हैं। किसान चाहें तो केंद्र या फिर राज्य सरकार की मदद से ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ लेकर आधे दाम में इसे खरीद सकते हैं। इस योजना के तहत आर्थिक रुप से कमजोर और छोटे-किसान फायदा उठा सकते हैं।
किसान ट्रैक्टर योजना के लिए जरूर दस्तावेज
किसान ट्रैक्टर योजना के तहत आवेदन के लिए आवेदक के पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता-विवरण-पासबुक की कॉपी, खेत की खसरा खतौनी की कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए।
किसान ट्रैक्टर योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
योग्य किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना तहत अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से ऑनलाइ या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इच्छुक किसान इस योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए अपने जिले के नजदीकी कृषि विभाग के दफ्तर में भी संपर्क कर सकते हैं।
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किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए जरूरी पात्रता
- किसान के पास खेती योग्य अपना जमीन होना जरूरी।
- बैंक अकाउंट आधार और पैन से लिंक खाता होना चाहिए।
- किसान परिवार की सालाना आय 1.5 लाख रुपये या फिर इससे कम होनी चाहिए।
- पहले से ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए।
- एक किसान को एक ही ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी मिलेगा।
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