दिल्ली-NCR में ट्रकों और बसों से होने वाले वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक योजना को हरी झंडी दे दी है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परिवर्तन (PARIVARTAN) योजना को दिल्ली में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
इस योजना का सीधा मकसद सड़कों से पुराने, धुआं छोड़ने वाले और प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों को हटाना है. इसके तहत पुरानी बसें या ट्रक स्क्रैप (कबाड़) कराकर नई BS-6 या इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर सरकार बंपर छूट, सब्सिडी और टैक्स में छूट दे रही है. इस फैसले से दिल्ली-NCR के करीब 2.07 लाख बस और ट्रक मालिकों को सीधा फायदा मिलने वाला है. आइए, समझते हैं कि इस योजना में क्या-क्या खास फायदे मिल रहे हैं.
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परिवर्तन (PARIVARTAN) योजना में क्या-क्या मिलेंगे फायदे?
अगर आप अपने पुराने BS-4 या उससे नीचे के मालवाहक वाहनों (LGV, MGV, HGV) या बसों को बदलते हैं, तो सरकार की तरफ से ये बंपर लाभ मिलेंगे:
100% रजिस्ट्रेशन फीस माफ: नई गाड़ी खरीदने पर आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर एक भी रुपया नहीं देना होगा.
10 साल तक रोड टैक्स फ्री: नए वाहन पर 10 वर्षों के लिए 100% मोटर वाहन टैक्स (रोड टैक्स) की छूट मिलेगी.
5% ब्याज सब्सिडी: गाड़ी फाइनेंस कराने या लोन पर लेने पर सरकार 5% इंटरेस्ट सबवेंशन (ब्याज में छूट) देगी.
कंपनी (OEM) से 8% का डिस्काउंट: वाहन निर्माता कंपनियां भी अपनी ओर से 8% की सीधी छूट देंगी.
फ्री फ्यूल वाउचर: गाड़ी मालिकों को फ्यूल वाउचर दिए जाएंगे, जिन्हें वे पेट्रोल पंपों पर भुनाकर फ्री में तेल या चार्जिंग की सुविधा ले सकेंगे.
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पुरानी गाड़ी स्क्रैप नहीं करना चाहते? तब भी है राहत!
अक्सर लोग पुरानी गाड़ियां स्क्रैप कराने से कतराते हैं. सरकार ने इसका भी समाधान निकाला है. इस योजना के तहत बदले जाने वाले BS-4 वाहनों को कबाड़ में बेचना अनिवार्य नहीं है. आप अपनी गाड़ी को NCR के बाहर स्थित नॉन-NCAP (कम प्रदूषण वाले) शहरों में भी बेच सकते हैं. स्क्रैप किए जाने वाले पात्र वाहनों को 1 साल से अधिक समय से पेंडिंग पड़े रोड टैक्स और फिटनेस पेनल्टी में भी सरकार भारी छूट देगी.
कौन-सी नई गाड़ी खरीद सकते हैं आप?
दिल्ली की नई EV पॉलिसी-2026 के तहत नियमों को बहुत साफ रखा गया है:
हल्के मालवाहक वाहन (LGV): दिल्ली में इस योजना के तहत मिलने वाले सभी नए हल्के कमर्शियल वाहन केवल इलेक्ट्रिक (EV) ही होंगे.
बसें (Buses): पुरानी बसों की जगह सिर्फ BS-VI CNG या इलेक्ट्रिक (EV) बसें ही खरीदी जा सकेंगी.
पुरानी EV/BS-6 खरीदने पर: अगर कोई नया वाहन खरीदने के बजाय सेकंड हैंड (पुराना) इलेक्ट्रिक या BS-6 वाहन खरीदता है, तो उसे 10 साल के लिए 50% रोड टैक्स छूट और 5% ब्याज सब्सिडी मिलेगी.
डिजिटल पोर्टल से होगी पूरी प्रक्रिया
इस पूरी योजना को बेहद पारदर्शी और आसान बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एक स्पेशल डिजिटल पोर्टल शुरू कर रहा है. वाहन मालिक घर बैठे इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई करके योजना का पूरा लाभ उठा सकेंगे.
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