हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: Asian Games 2026election commissionBigg Boss 20

PAN Card: परिजन की डेथ होने के बाद पैन कार्ड को कैंसिल करवाना क्यों जरूरी? जानें नियम और तरीका

PAN Card Cancellation Process: किसी व्यक्ति की डेथ होने पर पैन कार्ड को रद्द करवाना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसका गलत तरह से इस्तेमाल हो सकता है। आइए पैन कार्ड को कैंसिल करने का प्रोसेस जानते हैं।

विज्ञापन
Image Credit- News24

Image Credit- News24

PAN Card Cancellation Process: परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) यानी पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है जिसे आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है। पैन कार्ड में 10 यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर होते हैं जो धारक की फाइनेंशियल जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग की ओर से पैन कार्ड से जुड़े कई नियम के बारे में बताया जाता है। जिस तरह से एक से ज्यादा पैन कार्ड को रखना कानूनी जुर्म है। ठीक वैसे ही किसी के जीवित न होने पर उसके दस्तावेज को एक्टिव रखना भी कानूनी उल्लंघन है।

विज्ञापन

अगर परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो पैन कार्ड को सरेंडर या कैंसिल कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर दस्तावेज का गलत इस्तेमाल हो सकता है। आइए जानते हैं कि परिजन की डेथ होने के बाद पैन कार्ड को कैंसिल करना क्यों जरूरी होता है और कैसे किया जा सकता है?

व्यक्ति की मृत्यु के बाद पैन कार्ड कैंसिल करना क्यों जरूरी?

मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति के जरूरी दस्तावेज को रद्द करवाना जरूरी होता है। सरकार तक जानकारी देना जरूरी होता है कि वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा पैन कार्ड को भी जरूर कैंसिल करवाना होता है जिसका इस्तेमाल फाइनेंशियल जानकारी के लिए किया जा सकता है।

विज्ञापन

व्यक्ति की मृत्यु के बाद पैन कार्ड को अगर कैंसिल नहीं करवाते हैं और वो किसी गलत हाथ लग जाता है तो इससे उस व्यक्ति की फाइनेंशियल आइडेंटिटी को खतरा हो सकता है। साथ ही कई तरह के गलत काम भी हो सकते हैं। इसलिए पैन कार्ड को रद्द करवाना जरूरी होता है।

पैन कार्ड कैंसिल न करने पर हो सकते हैं ये काम

व्यक्ति की मृत्यु के बाद पैन कार्ड को कैंसिल नहीं करवाते हैं तो फाइनेंशियल आइडेंटिटी असुरक्षित हो सकती हैं। एक्टिव पैन कार्ड से बैंक अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। इसके अलावा लोने लेने के लिए पैन कार्ड का यूज हो सकता है। इसके अलावा दूसरे फाइनेंशियल काम के लिए भी पैन कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है।

विज्ञापन

ये भी पढ़ें- PAN Card धारक सावधान! आयकर विभाग इन पैन कार्ड पर लगा सकता है 10 हजार रुपये तक का जुर्माना

कौन रद्द करा सकता है मृतक का पैन कार्ड?

मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा पैन कार्ड को रद्द कराया जा सकता है। इसके अलावा मृतक के रिश्तेदार भी मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को रद्द करा सकते हैं। आयकर अधिकारियों के पास पैन कार्ड को कैंसिल करने के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन पहले इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि मृतक कोई करदाता न हो। अगर है तो आयकर रिटर्न दाखिल कर लें और सभी बकाया राशि की पेमेंट करें।

विज्ञापन

मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को कैसे करें रद्द?

अगर आप किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पैन कार्ड को रद्द करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आयकर कार्यालय जाना होगा। इसके बाद आपको कैंसिल के लिए फॉर्म भरना होगा। मृतक से जुड़ी जानकारी जैसे- नाम, जन्मतिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र और पैन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड को रद्द करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि, करदाता होने पर और किसी तरह की बकाया राशि के होने पर पैन कार्ड कैंसिल की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी। ये काम पूरा करने के बाद ही पैन कार्ड कैंसिल हो सकेगा।

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola