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PAN Aadhaar Card Linking: अभी तक लिंक नहीं हुआ पैन-आधार, क्या खाते में आएगी सैलरी? यहां जानें जवाब

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PAN Aadhaar Card Linking: यदि किसी व्यक्ति का पैन 30 जून, 2023 तक आधार से लिंक नहीं हुआ, तो उनके पैन को ‘निष्क्रिय’ के रूप में मान लिया जाएगा। आयकर नियमों के अनुसार, एक निष्क्रिय पैन को लोग ऐसे ही मानें जैसे की उनके पास पैन है ही नहीं। यानी अगर एक बार पैन निष्क्रिय हो गया तो उसका इस्तेमाल कहीं नहीं हो पाएगा और बैंक अकाउंट खोलना, बैंक एफडी में निवेश करने जैसे तमाम कामों के लिए यह अनिवार्य है।

यदि आपका मौजूदा पैन निष्क्रिय हो गया है, तो आपके मन में बैंकिंग लेनदेन के बारे में कई सवाल खड़े हो सकते हैं कि आप अब आगे चलकर निष्क्रिय पैन से कोई काम कर पाएंगे या नहीं। उदाहरण के लिए, क्या एक निष्क्रिय पैन बैंक खाते में सैलरी आ पाएगी? क्या निष्क्रिय पैन डेबिट या क्रेडिट कार्ड मिलने या उनके इस्तेमाल की अनुमति देगा?

जान लीजिए जवाब

विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो ऐसे पैन को निष्क्रिय माना जाएगा। हालांकि, निष्क्रिय पैन की स्थिति में भी वेतन बैंक खाते में जमा किया जाता रहेगा। बताया गया कि वेतन का भुगतान और टीडीएस की कटौती नियोक्ता द्वारा की जाती है। बैंक ग्राहक के बैंक खाते में वेतन जमा करने पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं।

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Pan Card को आधार कार्ड से ऐसे करें लिंक

यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो आप उन्हें SMS या ऑनलाइन के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। SMS के माध्यम से पैन को आधार से लिंक करने के लिए, अपने पंजीकृत फोन नंबर का उपयोग करके या तो 567678 या 56161 पर SMS भेजें।

आप आयकर पोर्टल पर जाकर और लागू विलंब शुल्क या 1000 रुपये का भुगतान करके पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं।

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  • अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: incometaxindiaefiling.gov.in
  • यदि पहले से नहीं किया है तो अपनी आईडी पंजीकृत करें।
  • अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि का उपयोग कर पोर्टल में लॉग इन करें। लॉग इन करने के लिए उपयोगकर्ता की आईडी आपका पैन (Permanent Account Number) होगी।
  • आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी।
  • लिंक करने के लिए मेन्यू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग’ में जाएं और होमपेज पर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
  • अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें जैसा कि आपके आधार कार्ड में उल्लेखित है।
  • यदि लागू हो तो ‘I have only year of birth in Aadhaar card’ बॉक्स को चेक करें।
  • सत्यापित करने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • ‘Link Aadhaar’ बटन पर क्लिक करें।
  • अगर आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरण आपके पैन और आधार रिकॉर्ड से मेल खाते हैं। यदि आपका विवरण मेल खाता है तो ‘link now’ बटन पर क्लिक करें। आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।
  • एक सफल लिंकिंग प्रक्रिया के बाद, एक पॉप-अप संदेश आपको बताएगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।

अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो

  • बैंक खाता नहीं खोल सकते।
  • No TRAVEL: अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको पैन की आवश्यकता होती है।
  • एक बार में ₹50,000 से अधिक या एक वर्ष में ₹2,50,000 से अधिक के बैंकों / NBFC में जमा नहीं कर सकते।
  • ₹50,000 से अधिक के म्यूच्यूअल फंड यूनिट नहीं खरीद सकते।
  • ₹50,000 से अधिक मूल्य की वस्तुओं या सेवाओं की खरीद या बिक्री नहीं कर सकते।
  • लंबित रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जा सकता है और रिफंड को प्रोसेस नहीं किया जाएगा।
  • टीसीएस/टीडीएस कभी-कभी 30% की दरों पर लागू होगा।
  • नए डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएंगे।

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