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PAN Aadhaar Link Process: पैन और आधार दोनों ही कार्ड एक मुख्य दस्तावेज हैं और जरूरी भी हैं। पैन और आधार कार्ड के बिना बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं हो सकता है। कई काम है जो दोनों कार्ड के बिना नहीं हो सकते हैं। आयकर विभाग द्वारा स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number) यानी पैन जारी किया जाता है। इसमें 10- अंकीय अल्फान्यूमेरिक संख्या होते हैं। खासतौर पर कर का भुगतान करने वालों को पैन कार्ड जारी किया जाता है।
आधार कार्ड हर एक नागरिक को जारी किया जाता है। इसके बिना स्कूल और कॉलेज में एडमिशन, गैर-सरकारी और सरकारी काम नहीं हो सकते हैं। कुछ काम के लिए पैन-आधार का लिंक होना जरूरी है। अगर आप आखिरी तारीख तक पैन-आधार लिंक नहीं करते हैं तो जुर्माना देना पड़ सकता है। आइए पैन-आधार लिंक का प्रोसेस जानते हैं।
पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के एक नोटिफिकेशन के अनुसार पैन कार्ड धारकों के लिए आधार नंबर से वेरीफाई करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इसके बाद करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है।
भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार ऐसे पैन कार्ड धारक जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार के जरिए पैन कार्ड बनवाया है तो उन सभी को धारकों आधार नंबर की जानकारी सभी आयकर विभाग को देनी होगी। इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है।
आखिरी तारीख यानी 31 दिसंबर 2025 के बाद पैन-आधार लिंक करेंगे तो जुर्माना भरना पड़ता है। अगर आप 1 जनवरी 2026 के बाद पैन कार्ड और आधार से लिंक करने का सोच रहे हैं तो इसके लिए आप पर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इतना ही नहीं, आयकर विभाग की ओर से लिंक करने की सुविधा भी नहीं मिलेगी और डेडलाइन से पहले पैन-आधार लिंक न करने पर आपके पैन कार्ड को डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा।
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के प्रोसेस के बाद 7 से 30 दिनों के अंदर लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी होती है। आयकर विभाग और UIDAI द्वारा इस प्रक्रिया में इतना समय लगाया जाता है। इसका स्टेटस आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि पैन-आधार कार्ड के लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी और उन्हें जुर्माना देना पड़ता है। हालांकि, जिन लोगों ने आधार कार्ड के एनरोलमेंट आईडी से पैन कार्ड लिया है उनके लिए लिंक प्रोसेस को अपनाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है।
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