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Old Pension Scheme Update: सरकार ने संसद में दी बड़ी जानकारी, इन 5 राज्यों में लागू हो चुकी है पुरानी पेंशन स्कीम

Old Pension Scheme Update: वित्त मंत्रालय ने कहा कि पांच राज्यों- राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र को सूचित कर दिया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने […]

Old Pension Scheme Update: वित्त मंत्रालय ने कहा कि पांच राज्यों- राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र को सूचित कर दिया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट 'स्टेट फाइनेंस: ए स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2022-23' के अनुसार, राजकोषीय संसाधनों में वार्षिक बचत जो कि पुरानी पेंशन योजना में प्रत्यावर्तित होती है, वह अल्पकालिक होती है। वर्तमान खर्चों को भविष्य के लिए स्थगित करके, राज्य आने वाले वर्षों में अनफंडेड पेंशन देनदारियों के संचय का जोखिम उठाते हैं। कराड ने कहा, 'राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से शुरू करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र सरकार/पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) को सूचित कर दिया है।' और पढ़िएफास्टैग को लेकर बड़ा फैसला! टोल पर अब फास्टैग की जरूरत नहीं होगी

सरकार ने कही ये बड़ी बात

उन्होंने आगे कहा कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत सब्सक्राइबर्स की संचित राशि, सरकार और कर्मचारियों का एनपीएस के साथ-साथ संचय के साथ योगदान, वापस किया जा सकता है और राज्य सरकार को वापस जमा किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले महीने, राज्यों को महंगाई भत्ता से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वापस लेने के प्रति आगाह किया था। बता दें कि यह योजना 2004 तक लागू थी। अब RBI ने कहा कि इसे दोबारा लागू करने से आने वाले वर्षों में राज्यों का राजकोषीय बोझ बढ़ेगा। और पढ़िएसरकार ने संसद में दी बड़ी जानकारी, इन 5 राज्यों में लागू हो चुकी है पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस के तहत, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में उनके अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत प्राप्त होता है। डीए दरों में बढ़ोतरी के साथ राशि बढ़ती रहती है। ओपीएस राजकोषीय रूप से टिकाऊ नहीं है क्योंकि यह प्रकृति में अंशदायी नहीं है और राजकोष पर बोझ बढ़ता रहता है। और पढ़िए बिजनेस से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें


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