Old Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस राज्य में लागू होगी पुरानी पेंशन स्कीम!
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Old Pension Scheme in Himachal Pradesh: गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। गुजरात में सत्तारूढ़ बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं, हिमाचल में कांग्रेस ने जात हासिल की। अब इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि केंद्र द्वारा 2003 में पुरानी पेंशन योजना को दीर्घकालिक स्थिरता पर चिंताओं के बीच बंद कर दिया गया था।
इस साल के राज्य चुनावों के लिए हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार के दौरान, कांग्रेस और आप दोनों ने पुरानी पेंशन योजना पर वापस जाने का वादा किया। इस स्कीम को 2004 में बीजेपी द्वारा खत्म कर दिया गया, OPS का नवीनीकरण कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, पुरानी योजना पर वापस स्विच किया जा चुका है और पंजाब भी इन राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा।
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OPS और NPS क्या हैं
पुरानी पेंशन योजना के तहत, सेवानिवृत्ति के बाद, एक कर्मचारी अपने अंतिम आहरित वेतन और महंगाई राहत का 50 प्रतिशत या सेवा के पिछले 10 महीनों में अपनी औसत कमाई, जो भी अधिक हो, प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, OPS में सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) का भी प्रावधान था।
OPS के विपरीत, जो सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली एक निश्चित पेंशन का भुगतान करता है, NPS एक अंशदायी पेंशन योजना है जहां कर्मचारी वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं और सरकार 14 प्रतिशत के साथ पिच करती है। इन पैसों की कुल राशि पेंशन नियामक पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के पास जमा है।
वर्तमान दिशा-निर्देशों और कर्मचारियों की पसंद के अनुसार, इन फंडों को फिर इक्विटी या डेट मार्केट में निवेश किया जा सकता है। एनपीएस सेवानिवृत्ति के लिए एक पेंशन फंड प्रदान करता है जो रिडेम्पशन पर 60 प्रतिशत कर-मुक्त है जबकि बाकी को एक वार्षिकी में निवेश करने की आवश्यकता है जो पूरी तरह से कर योग्य है।
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खतरनाक होगा योजना को लागू करना?
हालांकि, यदि हिमाचल प्रदेश में नई सरकार पुरानी पेंशन विधेयक को बहाल करती है, तो दीर्घकालिक प्रभाव राज्य के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। चूंकि 2004 में इस योजना को खत्म कर दिया गया था, हिमाचल में पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों की संख्या सालाना 2.5 गुना बढ़ गई है।
2019-20 में पेंशन के पात्र कर्मचारियों की संख्या 62,844 थी। सरकारी कर्मचारियों को मुख्य रूप से राज्य सरकार के कर राजस्व से पेंशन दी जाती है। राज्य के लिए वर्तमान 2021-22 कर राजस्व 9,282 करोड़ रुपये है। इस कुल राशि में से, वर्तमान पेंशन बिल की राशि इस कुल राशि में से चौंका देने वाली 7,000 करोड़ रुपये है।
चूंकि एनपीएस को हिमाचल में पेश किया गया था, इसलिए पेंशन बिल के लिए आवंटित धनराशि 2004 के 600 करोड़ रुपये के वर्तमान मूल्य से 12 गुना बढ़ गई है। यदि यह प्रवृत्ति इसी गति से जारी रही तो राज्य के खजाने के लिए तस्वीर सकारात्मक नहीं दिखाई देगी।
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