NPS Account Nominee update: आज के साथ कल को सुरक्षित रखने के लिए लोगों कई तरह की योजनाओं को अपनाते हैं। इनमें से एक नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) भी है, जो रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा देता है। इसमें निवेश करके निवेशक एक मजबूत रिटायरमेंट फंड को तैयार कर सकते हैं। इस योजना के तहत निवेश पेंशन का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में खाते से जुड़े नॉमिनी को जमा पैसा दिए जाते हैं।
सभी एनपीएस खाताधारकों के लिए अपने खाते से नॉमिनी का नाम जोड़ना जरूरी है। अगर आपका भी नेशनल पेंशन सिस्टम में अकाउंट है और अभी तक नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ा है तो इस काम को आप जल्द से जल्द कर लें। आइए आपको घर बैठे एनपीएस खाते से नॉमिनी का नाम जोड़ने का आसान तरीका बताते हैं।
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इस तारीख से पहले एनपीएस से जोड़ें नॉमिनी नेम
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PEDRA) के नियमों के अनुसार नेशनल पेंशन सिस्टम खाते से नॉमनी को जोड़ना जरूरी है। 31 दिसंबर से पहले सभी एनपीएस खाताधारकों को अपने नॉमिनी का नाम जोड़ लेना चाहिए। एक समय में कम से कम 3 नॉमिनी को खाते से जोड़ा जा सकता है। 100 प्रतिशत फंड को तीनों नॉमिनी आपस में बांट सकते हैं। खाते का पैसा नॉमिनी को खाताधरक की मृत्यु होने पर मिलता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जोड़े जा रहे नॉमिनी का नाम उनके पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों से मैच करना चाहिए, वरना पैसे क्लेम करने में समस्या हो सकती है।
इन लोगों को बना सकते हैं नॉमिनी
एक व्यक्ति अपनी पत्नी या पति को, बच्चों को, अपने माता-पिता और अपने मृत बेटे की पत्नी को नामांकित व्यक्ति के रूप में नॉमिनी बना सकते हैं। इसमें खाताधारक को अपना नॉमिनी अपडेट करने की सुविधा भी मिलती है, जिसके लिए कोई समय सीमा भी तय नहीं की गई है।
कैसे करें अपडेट करें अपने NPS Account से नॉमिनी
- NPS अकाउंट में नॉमिनी अपडेट करने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके लिए https://cra-nsdl.com/CRA/ वेबसाइट पर जाएं।
- यहां डेमोग्राफिक चेंजेस का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करें।
- यहां पर पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, उसे चुनें।
- इसके बाद ऐड/अपडेट नॉमिनेशन ऑप्शन पर जाकर कन्फर्म पर क्लिक करें।
- असके बाद एनपीएस टियर ऑप्शन चुनें और अपनी नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी करें।
- यहांं नॉमिनी का नाम, जन्मतिथि, रिश्ता और अन्य डिटेल्स को अपडेट करें।
- रजिस्टर्ड नॉमिनी को कितना फंड मिलना चाहिए, ये भी अपडेट करना जरूरी है।
- आगे के प्रोसेस के लिए एनपीएस खाते से जुड़े नंबर पर ओटीपी आएगा।
- ओटीपी को दर्ज करने के बाद डिजिटल हस्ताक्षर करें।
- इसके बाद आधार से जुड़े नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करके वेरिफिकेशन पूरा कर लें।
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