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New Property Tax : हरियाणा में 11 अक्टूबर से लागू होगा नया प्रॉपर्टी टैक्स, जानिए 10 अक्टूबर तक कैसे उठाएं छूट का फायदा

Haryana New Property Tax Rates Effective October 11: हरियाणा में 11 अक्टूबर 2026 से नई प्रॉपर्टी टैक्स दरें लागू होंगी. जानिए 10 अक्टूबर तक पुरानी दरों पर टैक्स जमा करने और NDC पोर्टल से ऑनलाइन पेमेंट की पूरी जानकारी.

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Haryana Property Tax Update: हरियाणा में 11 अक्टूबर से लागू होंगी नई प्रॉपर्टी टैक्स दरें! पुरानी दरों पर टैक्स भरने का आखिरी मौका (Photo credit - AI)

अगर आप हरियाणा में घर, दुकान या जमीन के मालिक हैं, तो यह खबर आपकी जेब और बजट के लिए बहुत जरूरी है. हरियाणा सरकार ने राज्य में नई प्रॉपर्टी टैक्स दरों (New Property Tax Rates) को लागू करने की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी है.

अब प्रदेश में नई प्रॉपर्टी टैक्स दरें 11 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी. इसका मतलब यह है कि सरकार ने आम जनता को पुरानी दरों पर टैक्स चुकाने के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त छूट (Deadlines Extension) दी है. आइए, समझते हैं कि नगर निगम की इस घोषणा का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा और आपको क्या कदम उठाना चाहिए.

10 अक्टूबर तक पुरानी दरों पर टैक्स भरने का सुनहरा मौका

शुरुआत में नई टैक्स दरें 1 सितंबर से लागू होनी थीं, जिसे बढ़ाकर पहले 1 अक्टूबर किया गया और अब अंतिम रूप से इसे 11 अक्टूबर कर दिया गया है. संपत्ति मालिक 10 अक्टूबर तक अपने पुराने बकाए (Property Tax Arrears) और चालू वर्ष का टैक्स पुरानी (कम) दरों पर ही जमा कर सकते हैं. 11 अक्टूबर से नए टैक्स टैरिफ लागू हो जाएंगे, जिसके बाद टैक्स का आकलन और भुगतान नई और संशोधित दरों के हिसाब से ही करना होगा. अगर आपने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, तो 10 अक्टूबर तक इसे निपटा लें ताकि आप बढ़ी हुई नई दरों से बच सकें.

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जिन्होंने टैक्स पहले ही भर दिया है, उनका क्या होगा?
कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अगर उन्होंने इस साल का टैक्स पहले ही जमा कर दिया है, तो क्या उन्हें अतिरिक्त पैसा देना होगा? तो आपको बता दें क‍ि जिन संपत्ति मालिकों ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान पहले ही कर दिया है, उन पर इस नई व्यवस्था से कोई वित्तीय असर (Financial Impact) नहीं पड़ेगा.

वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के पुराने बकाए और उस पर लगने वाले ब्याज पर इस नए नोटिफिकेशन का कोई असर नहीं होगा. वह पुराना बकाया पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही वसूला जाएगा.

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घर बैठे ऑनलाइन कैसे भरें टैक्स?
नगर निगम के चक्कर काटने से बचने के लिए नागरिक हरियाणा सरकार के NDC पोर्टल (No Dues Certificate Portal) के जरिए ऑनलाइन भी अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं. यह पोर्टल 24×7 चालू रहता है, जहां से आप अपना बकाया चेक कर सकते हैं और डिजिटल माध्यमों (UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड) से तुरंत भुगतान कर सकते हैं.

हरियाणा सरकार द्वारा दी गई यह 10 दिनों की मोहलत एक बेहतरीन मौका है. अगर आपके घर या दुकान का प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है, तो 10 अक्टूबर से पहले NDC पोर्टल या लोकल नगर निगम ऑफिस जाकर पुरानी दरों पर टैक्स चुका दें, क्योंकि 11 अक्टूबर के बाद नया और बढ़ा हुआ रेट लागू हो जाएगा.

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लेखक के बारे में

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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