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Income Tax के नए नियमों का ड्राफ्ट जारी, जानें कब होगा लागू; क‍ितना है अलग

सरकार ने Income Tax Rules 2026 का नया ड्राफ्ट जारी किया है. इसमें पुराने 511 नियमों को घटाकर सिर्फ 333 कर दिया गया है. नए ITR फॉर्म को बहुत आसान बनाया जा रहा है ताकि आम आदमी बिना गलती के खुद टैक्स फाइल कर सके. इस पर 22 फरवरी तक जनता से सुझाव मांगे गए हैं.

नए इनकम टैक्‍स एक्‍ट का ड्राफ्ट जारी हुआ

New Income Tax Act Draft: नया इनकम टैक्स एक्ट (2025) और उससे जुड़े नए नियम (2026) अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे. सरकार ने इसका ड्राफ्ट जारी किया है. यह नियम वित्त वर्ष 2026-27 की कमाई पर लागू होंगे, जिसका असेसमेंट साल 2027-28 होगा. यानी 31 मार्च 2026 तक कमाई गई इनकम पर अभी भी पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही लागू रहेगा. अब CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इन नियमों को पब्लिक डोमेन में डाल दिया है और इस पर सुझाव मांगा है.

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आप या कोई भी स्टेकहोल्डर 22 फरवरी 2026 तक इन ड्राफ्ट नियमों पर अपनी राय या सुझाव सरकार को भेज सकता है. इसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. आपको बता दें क‍ि भले ही कानून बदल रहा है, लेकिन फिलहाल टैक्स स्लैब (Tax Slabs) में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सरकार का पूरा ध्यान प्रक्रिया को आसान बनाने पर है.

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नए नियमों में क्या बदल गया है?

दरअसल, सरकार इन बदलावों के जर‍िए इनकम टैक्‍स न‍ियम में सरलीकरण लाना चाहती है. नए न‍ियमों में क्‍या-क्‍या बदलेगा, आइये जानते हैं:

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  1. नियमों की संख्या घटी: पुराने 511 नियमों को घटाकर सिर्फ 333 कर दिया गया है.
  2. फॉर्म्स की छंटनी: पहले कुल 399 फॉर्म्स थे, जिन्हें अब मात्र 190 कर दिया गया है.
  3. स्मार्ट फॉर्म्स: नए ITR फॉर्म्स अब ज्यादा 'इंट्यूटिव' होंगे, जिनमें जानकारी पहले से भरी (Pre-filled) होगी और गलतियों की गुंजाइश कम होगी.
  4. भाषा: नियमों की भाषा को आसान बनाया गया है ताकि आम नागरिक बिना किसी प्रोफेशनल की मदद के इसे समझ सके.

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ITR फाइलिंग की नई डेडलाइन (प्रस्तावित)
बजट 2026 और नए एक्ट के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं:

ITR-1 और ITR-2: डेडलाइन 31 जुलाई ही रहेगी.
नॉन-ऑडिट बिजनेस/ट्रस्ट: इनकी डेडलाइन बढ़ाकर 31 अगस्त करने का प्रस्ताव है.
रिवाइज्ड रिटर्न: गलतियों को सुधारने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न अब 31 मार्च तक (मामूली फीस के साथ) भरा जा सकेगा.


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