अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई यानी नौकरी पेशा हैं, तो हर साल जून-जुलाई के महीने में आप फॉर्म 16 का बेसब्री से इंतजार करते होंगे. लेकिन अब आपको अपनी शब्दावली बदलनी होगी. भारत सरकार के प्रस्तावित इनकम टैक्स रूल्स 2026 के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से कई पुराने टैक्स फॉर्म इतिहास बन जाएंगे और उनकी जगह नए नंबर वाले फॉर्म लेंगे.
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क्या फॉर्म 16 सच में खत्म होने वाला है?
जी नहीं, फॉर्म खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि उसका नाम और नंबर (Renumbering) बदला जा रहा है. अभी मिलने वाला फॉर्म 16 (Form 16) अब फॉर्म 130 (Form 130) कहलाएगा. काम वही रहेगा (टीडीएस सर्टिफिकेट देना), बस नए कानून के तहत इसे नया टैग दिया गया है.
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फॉर्म्स के नाम में और भी कई बदलाव
सिर्फ फॉर्म 16 ही नहीं, बल्कि आपके आयकर रिटर्न से जुड़े कई अन्य फॉर्म्स के नाम भी बदल रहे हैं:
नए कानून के तहत अन्य राहतें और बदलाव (Draft Rules 2026)
नया कानून केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई व्यावहारिक बदलाव भी प्रस्तावित हैं:
HRA में बड़ी राहत: पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे शहरों को भी अब 50% HRA छूट वाली कैटेगरी में शामिल करने का प्रस्ताव है. पहले केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई थे.
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बच्चों की पढ़ाई: एजुकेशन अलाउंस की सीमा 100 से बढ़ाकर 3000 प्रति माह करने का प्रस्ताव है.
कम जटिलता: नए कानून का उद्देश्य नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 करना है, ताकि आम आदमी भी टैक्स फाइलिंग समझ सके.
ट्रांजिशन पीरियड: सरकार पुराने और नए फॉर्म नंबर्स को कुछ समय के लिए एक साथ चलाने की अनुमति दे सकती है ताकि लोगों को भ्रम न हो.
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टैक्सपेयर्स को अब क्या करना चाहिए?
फिलहाल आपको घबराने की जरूरत नहीं है. 31 मार्च 2026 तक आपके पुराने फॉर्म ही चलेंगे. यह बदलाव एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए लागू होंगे. बस ध्यान रखें कि अगले साल से जब आप अपने एम्प्लॉयर से टीडीएस सर्टिफिकेट मांगें, तो उसे फॉर्म 16 के बजाय फॉर्म 130 कहना पड़ सकता है.