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31 March Deadline: आज रात 12 बजे तक निपटा लें ये 3 काम, वरना कल से फ्रीज हो जाएगा बैंक और डीमैट अकाउंट

आज रात 12 बजे का अलार्म लगा लें। क्‍योंक‍ि 31 मार्च की आखिरी डेडलाइन आ गई है। बैंक अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना हो या टैक्स बचाने के लिए निवेश, अगर आज चूके तो कल से पछताना पड़ सकता है। पैन-आधार लिंक नहीं है तो 1000 रुपये का जुर्माना भी तैयार रखें। पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

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31 मार्च है लास्‍ट डेट

31 March Last March: आज यानी 31 मार्च 2026 वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है या आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आज रात 12 बजे से पहले 3 जरूरी काम निपटाना आपके लिए अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है या आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

31 मार्च को कर लें ये काम

बैंक और डीमैट में नॉमिनेशन (Nomination)
RBI और SEBI के नियमों के अनुसार, अब सभी बैंक खातों और डीमैट अकाउंट में नॉमिनी (वारिस) जोड़ना अनिवार्य है।

    क्या होगा नुकसान: अगर आपने नॉमिनी नहीं जोड़ा, तो आपका अकाउंट ‘Inoperative’ (निष्क्रिय) हो सकता है।

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    कैसे करें: आप नेट बैंकिंग या अपने स्टॉक ब्रोकर ऐप के जरिए घर बैठे e-Nomination कर सकते हैं। बस नॉमिनी का नाम और रिश्ता बताना काफी है।

    KYC अपडेट और इनऑपरेटिव अकाउंट
    PNB समेत कई बैंकों ने ग्राहकों को KYC अपडेट करने का अल्टीमेटम दिया है। खास तौर पर उन खातों के लिए जिनमें पिछले 2 साल से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

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      क्या करें: अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो के साथ अपनी होम ब्रांच जाएं या Video KYC का विकल्प चुनें। हालांकि कुछ बैंकों ने 15 अप्रैल तक का समय दिया है, लेकिन ‘मार्च क्लोजिंग’ को देखते हुए इसे आज ही निपटाना सुरक्षित है।

      टैक्स सेविंग और पैन-आधार लिंकिंग
      वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स बचाने का यह आखिरी दिन है।

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        टैक्स छूट: 1.5 लाख रुपये तक की छूट पाने के लिए आज रात तक PPF, ELSS या लाइफ इंश्योरेंस में निवेश कर लें।

        पैन-आधार लिंक: अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो यह इनऑपरेटिव हो चुका होगा। ₹1,000 की पेनाल्टी के साथ इसे तुरंत लिंक करें, वरना आप अपना ITR (Income Tax Return) फाइल नहीं कर पाएंगे।

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        1 अप्रैल से बढ़ सकती हैं ये मुश्किलें:
        डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकता है, जिससे आप शेयर नहीं बेच पाएंगे।
        बैंक खाते से पैसे निकालने या ट्रांसफर करने पर रोक लग सकती है।
        आपके निवेश पर TDS (Tax Deducted at Source) की दर 20% से ऊपर जा सकती है।

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        Know More: Editorial Guidelines

        लेख समाप्त

        लेखक के बारे में

        Vandana Bharti

        वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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