अगर आपके घर में एलपीजी (LPG) सिलेंडर का इस्तेमाल होता है या आपके पास पीएनजी (PNG) का कनेक्शन है, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. 1 नवंबर 2026 से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों, बुकिंग, डिलीवरी वेरिफिकेशन और आधार ई-केवाईसी (Aadhaar e-KYC) से जुड़े कई अहम नियम लागू रहने वाले हैं. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) हर महीने की 1 तारीख को रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की समीक्षा करती है.जानिये 1 नवंबर से कौन-कौन से बदलाव लागू होने जा रहे हैं और ग्राहकों को किन बातों का ध्यान रखना होगा.
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन
हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों की समीक्षा करती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम हर महीने रिवाइज होते हैं. इसका सीधा असर होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट के बजट पर पड़ता है. घरेलू सिलेंडर के दामों की भी समीक्षा होगी, हालांकि घरेलू सिलेंडरों के दाम हर महीने बदलें, यह जरूरी नहीं है.
सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार e-KYC जरूरी
अगर आप सरकार की तरफ से मिलने वाली एलपीजी सब्सिडी (LPG Subsidy) का लाभ उठाना चाहते हैं, तो बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन (Aadhaar e-KYC) अनिवार्य कर दिया गया है. जिन्होंने ई-केवाईसी पूरा कर लिया है, उन्हें दोबारा कराने की जरूरत नहीं है. इंडियन ऑयल (Indane) के ग्राहक IndianOil ONE ऐप, भारत गैस (Bharatgas) के ग्राहक HelloBPCL ऐप और एचपी गैस (HP Gas) के ग्राहक HP PAY ऐप से e-KYC कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपनी गैस एजेंसी पर जाकर या डिलीवरी बॉय के जरिए भी इसे पूरा करवा सकते हैं.
सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी वेरिफिकेशन नियम
मौजूदा नियमों के मुताबिक, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ता एक सिलेंडर रिफिल कराने के 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक कर सकते हैं. बुकिंग कराने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लें. सिलेंडर डिलीवरी के समय सुरक्षा और सही उपभोक्ता की पहचान के लिए डीएसी (DAC / Delivery Authentication Code) यानी ओटीपी (OTP) देना जरूरी है. सिलेंडर आपके घर पहुंचेगा, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डिलीवरी बॉय को बताना होगा.
पीएनजी (PNG) कनेक्शन वाले ग्राहकों के लिए नियम
अगर आपके घर में पाइप वाली रसोई गैस यानी पीएनजी (PNG) का कनेक्शन लग गया है, तो आपको पुराना एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना होगा. नियमों के तहत, पीएनजी कनेक्शन मिलने के 30 दिनों के भीतर आपको अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा या उसे नॉन-पीएनजी वाले क्षेत्र के लिए ट्रांसफर वाउचर (TV) में बदलना होगा. पीएनजी धारक अपने घर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर नहीं रख सकते.
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