अगर आप भी घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. रसोई गैस की बुकिंग, सब्सिडी और डिलीवरी से जुड़ा एक बड़ा विवाद अब दिल्ली हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है.
दरअसल, 1 अक्टूबर से लागू नई व्यवस्था के तहत घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) की बुकिंग और सप्लाई के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (Biometric Aadhaar Authentication – BAA) को अनिवार्य किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है.
हाईकोर्ट में क्यों पहुंचा मामला?
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका (PIL) में केंद्र सरकार और तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) के 17 और 19 सितंबर के आदेशों को चुनौती दी गई है. याचिका के मुताबिक, जिन उपभोक्ताओं ने बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन, जिसमें फिंगरप्रिंट या आइरिस या आंखों का स्कैन शामिल है, पूरा नहीं किया है, उनकी 14.2 किलो वाले घरेलू सब्सिडी सिलेंडर की सप्लाई रोकी जा सकती है.
याचिका में दावा किया गया है कि इस फैसले से करीब 3.16 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित हो सकते हैं. याचिकाकर्ता, जो खुद दृष्टिबाधित हैं, उनका कहना है कि बुजुर्गों, दृष्टिबाधितों और शारीरिक सीमाओं के कारण बायोमेट्रिक न दे पाने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम गंभीर संकट खड़ा कर रहा है.
जिन लोगों का BAA पूरा नहीं होगा, उन्हें केवल 5 या 10 किलोग्राम के छोटे सिलेंडर कमर्शियल या मार्केट रेट पर खरीदने के लिए कहा जा सकता है.
केंद्र सरकार और तेल कंपनियों को नोटिस
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और अदालत ने केंद्र सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड और तीनों सरकारी तेल कंपनियों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है. इस संवेदनशील मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी.
सरकार और याचिकाकर्ता के वकीलों का तर्क:
सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य करने का मुख्य उद्देश्य सरकारी सब्सिडी के गलत इस्तेमाल और फर्जीवाड़े को रोकना है. उन्होंने भरोसा दिया कि दिव्यांगजनों के लिए बायोमेट्रिक अपवाद (Exceptions) के तहत छूट का ध्यान रखा जाएगा.
वहीं याचिका दायर करने वाले सीनियर एडवोकेट जोहेब हुसैन ने कहा कि यह फैसला आधार कानून और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों के खिलाफ है, क्योंकि बिना पर्याप्त वैधानिक आधार के किसी की अनिवार्य रसोई गैस सप्लाई बंद नहीं की जा सकती.
आज (15 अक्टूबर 2026) क्या हैं एलपीजी सिलेंडर के रेट्स?
इस अदालती कार्रवाई के बीच राहत की बात यह है कि देश के प्रमुख शहरों में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है:
दिल्ली (Delhi) : 942 । 2810
मुंबई (Mumbai) : 941.50 । 2764
चेन्नई (Chennai) : 957.50 । 2983
लखनऊ (Lucknow) : 979.50 । 2932.50
पटना (Patna) : 1,031.50 । 3100.50
संबंधित खबरें
Jio IPO का दस्तक जल्द, जानें 13428 रुपये में कैसे बनें कंपनी के पार्टनर
3 hrs agoक्या दिवाली से पहले खाते में आएंगे PM Kisan के 2000? जानें लेटेस्ट अपडेट
3 hrs agoWhatsApp पर No लिखते ही खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट! नया स्कैम आया सामने
4 hrs agoशेयर बाजार में बंपर तेजी, सेंसेक्स 1400 अंक उछला, निफ्टी 23,000 के पार
5 hrs agoअक्टूबर के बचे हुए दिनों में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक! देख लें List
5 hrs ago21 अक्टूबर को आ रहा देश का सबसे बड़ा IPO, जानें पूरी डिटेल
6 hrs agoआज नहीं लागू हो रहा UPI मर्चेंट चार्जेस, जानें कब से लागू होगा नया नियम
7 hrs agoकानपुर होकर दौड़ेगी पटना-दिल्ली वंदे भारत, जानिए बुकिंग और स्टेशन टाइमिंग
7 hrs agoकनाडा में कभी बेचे थे बर्तन, अब 52878 करोड़ में बने IDBI बैंक के नए मालिक
8 hrs agoUP में आज से नया नियम लागू, मिठाई के ट्रे पर लिखनी होगी Expiry Date
9 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines