हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: Asian Games 2026election commissionBigg Boss 20

LPG Connection Rules 2026: क्या आपके इलाके में आ गई है PNG? 48 घंटे में लेना होगा कनेक्शन वरना रुक जाएगी सिलेंडर की डिलीवरी

केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस के इस्तेमाल को लेकर अब तक का सबसे सख्त आदेश जारी किया है। 24 मार्च 2026 को जारी नए नियमों के मुताबिक, जिन इलाकों में पीएनजी (PNG – पाइप वाली गैस) की सुविधा पहुंच चुकी है, वहां अब एलपीजी (LPG) सिलेंडर का खेल खत्म होने वाला है।

विज्ञापन

LPG Connection Rules 2026: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ‘प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026’ लागू कर दिया है। इस आदेश का सीधा मतलब यह है कि अब शहरी इलाकों में रहने वाले लोग अपनी मर्जी से एलपीजी सिलेंडर और पीएनजी के बीच चुनाव नहीं कर पाएंगे। अगर आपके दरवाजे तक पाइपलाइन पहुंच गई है, तो आपको सिलेंडर छोड़ना ही होगा।

3 महीने का डेडलाइन नोटिस

सरकार के नए नियमों के अनुसार, यदि आपके क्षेत्र में PNG की सुविधा उपलब्ध है और आप फिर भी सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गैस कंपनी आपको एक नोटिस जारी करेगी। नोटिस मिलने के 3 महीने के भीतर अगर आपने PNG कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं किया, तो आपकी एलपीजी सप्लाई स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। यही नियम उन हाउसिंग सोसायटियों (RWA) पर भी लागू होगा जो पाइपलाइन बिछाने में अड़ंगा डाल रही हैं।

सरकार ने क्यों लिया यह कड़ा फैसला?
इस फैसले के पीछे मुख्य कारण पश्चिम एशिया (ईरान-इजरायल) में जारी युद्ध है। होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा के कारण भारत में एलपीजी का आयात प्रभावित हुआ है। सरकार चाहती है कि शहरी इलाकों में उपलब्ध एलपीजी को बचाकर उन ग्रामीण इलाकों में भेजा जाए जहां पाइपलाइन बिछाना फिलहाल मुमकिन नहीं है।

विज्ञापन

ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) को मजबूत किया जाए और विदेशी आयात पर निर्भरता कम की जाए। तेल सचिव नीरज मित्तल के अनुसार, इस “संकट को अवसर में बदलने” के लिए यह कदम उठाया गया है।

अब कनेक्शन लेना हुआ सुपरफास्ट
नया आदेश उपभोक्ताओं और कंपनियों के लिए प्रक्रिया को तेज बनाता है। आवेदन करने के मात्र 48 घंटे के भीतर कंपनी को उपभोक्ता को कनेक्शन देना होगा। रेजिडेंशियल सोसायटियों (RWA) को पाइपलाइन बिछाने की अनुमति मात्र 3 कार्य दिवस में देनी होगी, वे इसे बिना ठोस कारण खारिज नहीं कर सकते।

विज्ञापन

सरकारी विभागों की भूमिका: पाइपलाइन के लिए राइट ऑफ वे (रास्ता) देने में देरी हुई, तो उसे स्वचालित स्वीकृत (Deemed Approved) माना जाएगा।

तकनीकी दिक्कत होने पर क्या होगा? (NOC का प्रावधान)
सरकार ने उन लोगों का भी ख्याल रखा है जिनके घर ऐसी जगह हैं जहां पाइपलाइन ले जाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में गैस कंपनी एक अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी करेगी। NOC मिलने के बाद उपभोक्ता की एलपीजी सप्लाई पहले की तरह जारी रहेगी। हालांकि, भविष्य में तकनीक उपलब्ध होने पर यह NOC रद्द कर दिया जाएगा और PNG लेना अनिवार्य होगा।

विज्ञापन

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
... और पढ़ें

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola