LIC Policy Holders Alert: आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है क्योंकि यदि आपने अब तक ऐसा नहीं किया है तो आपके आयकर रिटर्न को संसाधित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि आप 50,000 रुपये से अधिक का बैंक लेनदेन करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। LIC ने भी अपने सभी पॉलिसीधारकों के लिए यह सूचना जारी की है।
बाजार नियामक SEBI ने भी ऐसा ही नियम बनाया है और निवेशकों से अपने पैन को आधार से जोड़ने को कहा है। इसी तरह LIC ने भी पैन से लिंक करने को सभी से कहा है। जिनकी एलआईसी पॉलिसी पैन से जुड़ी नहीं है, उनके लिए 31 मार्च का समय अंतिम है। ऐसे में घर बैठे ही पॉलिसी को ऑनलाइन ही लिंक करें।
एलआईसी की साइट पर नीतियों की सूची के साथ पैन की जानकारी प्रदान करें।
अब अपना मोबाइल नंबर डालें। एलआईसी की ओर से उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें।
फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको मैसेज मिलेगा कि रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है।