ई-वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है?
आईटीआर को वैध मानने के लिए उसका ई-वेरिफिकेशन अनिवार्य है। अगस्त 2023 से प्रभावी, आयकर विभाग ने कर दाखिल करने वालों के लिए रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को ई-वेरीफाई करना अनिवार्य कर दिया है।आईटीआर को ई-वेरीफाई ऐसे करें
- आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। 'ई-वेरिफाई रिटर्न' पर क्लिक करें।
- आपको अपना पैन, मूल्यांकन वर्ष जिसके लिए सत्यापन किया जा रहा है (2023-24) वह डालना होगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर दर्ज करना होगा।
- वैकल्पिक रूप से, आप अपने पैन और पासवर्ड से भी लॉग इन कर सकते हैं। 'माय अकाउंट' पर जाएं और फिर 'ई-वेरिफाई रिटर्न' पर क्लिक करें।
- नया पेज खुल जाएगा और यह दिखाएगा, जिसके लिए आपका वेरिफिकेशन लंबित है।
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