ITR verification: टैक्सपेयर हो जाएं सावधान! इनकम टैक्स ने जारी किया अलर्ट, आज ही कर लें ये जरूरी काम
ITR verification: यदि आप अपने आयकर रिटर्न (ITR) को ई-वेरीफाई नहीं करते हैं, तो फाइलिंग प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी और आपका ITR अमान्य हो जाएगा। आयकर विभाग ने करदाताओं से देरी न करने और ई-फाइलिंग प्रक्रिया को आज ही पूरा करने का आग्रह किया है। कर विभाग ने कहा कि ऐसा ना करने पर जुर्माना लग सकता है।
आयकर विभाग ने ट्वीट किया, 'प्रिय करदाताओं, आज ही ई-फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करें! कृपया रिटर्न के ई-वेरीफाई के तरीके नीचे देखें। अपने आईटीआर को दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर सत्यापित करना याद रखें। विलंबित सत्यापन से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विलंब शुल्क लगाया जा सकता है। देरी न करें, आज ही अपना आईटीआर सत्यापित करें!'
ई-वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है?
आईटीआर को वैध मानने के लिए उसका ई-वेरिफिकेशन अनिवार्य है। अगस्त 2023 से प्रभावी, आयकर विभाग ने कर दाखिल करने वालों के लिए रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को ई-वेरीफाई करना अनिवार्य कर दिया है।
आईटीआर को ई-वेरीफाई ऐसे करें
- आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। 'ई-वेरिफाई रिटर्न' पर क्लिक करें।
- आपको अपना पैन, मूल्यांकन वर्ष जिसके लिए सत्यापन किया जा रहा है (2023-24) वह डालना होगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर दर्ज करना होगा।
- वैकल्पिक रूप से, आप अपने पैन और पासवर्ड से भी लॉग इन कर सकते हैं। 'माय अकाउंट' पर जाएं और फिर 'ई-वेरिफाई रिटर्न' पर क्लिक करें।
- नया पेज खुल जाएगा और यह दिखाएगा, जिसके लिए आपका वेरिफिकेशन लंबित है।
आधार OTP के जरिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया काफी सीधी है। कोई भी व्यक्ति रिटर्न की पुष्टि और ई-सत्यापन करने के लिए आधार के साथ पंजीकृत और मैप किए गए मोबाइल नंबर पर आए OTP का उपयोग कर सकता है।
ई-वेरिफाई करने का एक और आसान तरीका नेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉग इन करके और ई-वेरिफाई आईटीआर सेगमेंट के माध्यम से नेविगेट करना है।
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