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ITR Filing: नहीं मिला फॉर्म 16? फाइल कर सकते हैं आयकर रिटर्न, जानें कब और किस नहीं है जरूरत

ITR Filing without Form 16: क्या आपको भी फॉर्म 16 मिलने का इंतजार है? अगर हां, तो बिना फॉर्म 16 के भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आइए जानते हैं किन लोगों के लिए फॉर्म 16 के बिना आईटीआर फाइल करना आसान है और किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। 

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ITR Filing: बिना फॉर्म 16 के ऐसे फाइल कर सकते हैं ITR

ITR Filing without Form 16: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर विभाग ने ITR-1 से लेकर ITR-7 तक सभी फॉर्म को पहले ही जारी कर दिया है। आप घर बैठे ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ITR फाइल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ दस्तावेजों का होना जरूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फॉर्म 16, बैंक खाते की जानकारी से लेकर अन्य इनकम प्रूफ होना जरूरी है। यहां तक कि बिना लिंक्ड पैन और आधार के आईटीआर फाइल नहीं होता है। अगर सैलरीड पर्सन को फॉर्म 16 न मिला हो तो ऐसी स्थिति में आईटीआर फाइल किया जा सकता है? क्या बिना फॉर्म 16 के आईटीआर फाइनल हो सकती है? तो बता दें किन कुछ मामलों में बिना फॉर्म 16 के भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

फॉर्म 16 क्या है?

दरअसल, फॉर्म 16 एक टीडीएस प्रमाणपत्र है। इस फॉर्म को कंपनी द्वारा कर्मचारियों को दिया जाता है। अगर आपकी सैलरी से टीडीएस कट होता है तो कंपनी की ओर से आपको आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 दिया जाएगा। इस फॉर्म में आपके वार्षिक वेतन, टैक्स कटौती, धारा 80सी, 80डी जैसी छूटों के बारे में जानकारी होती है। अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।

कंपनी किन सैलरीड पर्सन को नहीं देती फॉर्म 16?

अगर आपको अपने कार्यालय से फॉर्म 16 नहीं मिलता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास और भी ऑप्शन्स होते हैं जिनके जरिए आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। दरअसल, कंपनी की ओर से उन कर्मचारियों को फॉर्म 16 नहीं दिया जाता है जिनकी सैलरी टैक्स के दायरे में नहीं आती है और टीडीएस नहीं कटता है। ऐसे कर्मचारी बिना फॉर्म 16 के आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

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फॉर्म 16 के बिना आईटीआर फाइलिंग कैसे करें?

फॉर्म 16 के बिना भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके लिए बस कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज फॉर्म 26AS है। इसमें काटे गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है जिसे टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है। फॉर्म 26AS में TDS और TCS से जुड़ी जानकारी होती है। इतना ही नहीं, इस फॉर्म में एडवांस टैक्स और उच्च मूल्य के लेनदेन की जानकारी भी होती है।

कैसे डाउनलोड करें Form 26AS?

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल (E-File Portal) की वेबसाइट पर जाएं।
  2. यहां जाने के बाद माय अकाउंट ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करें।
  3. यहां आपको Form 26AS का लिंक शो होगा, उस पर क्लिक करें।
  4. इसके बाद असेसमेंट वर्ष चुनें और व्यू टाइम पर क्लिक करें।
  5. इसके बाद फॉर्म 26एएस को डाउनलोड करने का ऑप्शन शो होगा।
  6. डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद Form 26AS डाउनलोड हो जाएगा।

फॉर्म 26AS के अलावा ये दस्तावेज भी जरूरी

बिना फॉर्म 16 के आईटीआर फाइल करने के लिए सिर्फ फॉर्म 26AS नहीं, बल्कि सैलरी स्लिप भी जरूरी है। खासतौर पर मार्च महीने की सैलरी स्लिप चाहिए होती है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत होती है। निवेश और कर छूट का प्रमाण भी चाहिए होता है। इसके लिए भुगतान रसीद चाहिए होगी। आप कहां-कहां निवेश करते हैं, उसकी पेमेंट रसीद होनी जरूरी है।

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