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Income Tax Return: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, अब 7 नवंबर तक भर सकेंगे ITR, जुर्माना भी नहीं लगेगा

Income Tax Return: आयकर दाताओं के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स (ITR Filing) दाखिल करने की तारिख को एकबार फिर आगे बढ़ा दिया है। अब लोग 7 नवंबर तक इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल (Income Tax Return) कर सकेंगे और जुर्माना भी नहीं देना पड़ेगा। अभी पढ़ें […]

Income Tax Return: आयकर दाताओं के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स (ITR Filing) दाखिल करने की तारिख को एकबार फिर आगे बढ़ा दिया है। अब लोग 7 नवंबर तक इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल (Income Tax Return) कर सकेंगे और जुर्माना भी नहीं देना पड़ेगा। अभी पढ़ें Gold Price Update: सोने के चढ़ने लगे दाम, यहां जानें 14 से 24 कैरेट का ताजा भाव वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कंपनियों द्वारा आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर सात नवंबर कर दी। जिन कंपनियों को अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख इससे पहले 31 अक्टूबर थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना में कहा कि पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई गई थी, इसलिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दे कि वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए घरेलू कंपनियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2022 था। ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्म्स के तहत कंपनियों के आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर, 2022 है। अभी पढ़ें Stock Market Opening: शेयर बाजार में उछाल, Sensex 60,000 के करीब तो Nifty 17700 के पार ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए बड़ाए गए डेडलाइन से टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी। अभी पढ़ें  बिजनेस से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें


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