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Indian Railways New Rules 2022: यात्रा का मजा किरकिरा न करें…यात्रियों से रेलवे की ये अपील, ना मानने पर लगेगा चार्ज

Indian Railways New Rules 2022: यात्री अपने साथ जितना भी सामान लेकर चला जाए, इसपर भारतीय रेलवे ने कभी चार्ज नहीं लगाया। लोग असीमित सामान के साथ यात्रा करते हैं। देखा जाए तो बैठने की भी जगह कभी सामान से घिर जाती है। हालांकि, भारतीय रेलवे द्वारा जारी किए गए नए लगेज नियमों के लागू […]

Indian Railways New Rules 2022: यात्री अपने साथ जितना भी सामान लेकर चला जाए, इसपर भारतीय रेलवे ने कभी चार्ज नहीं लगाया। लोग असीमित सामान के साथ यात्रा करते हैं। देखा जाए तो बैठने की भी जगह कभी सामान से घिर जाती है। हालांकि, भारतीय रेलवे द्वारा जारी किए गए नए लगेज नियमों के लागू होने से अब यात्रियों को या तो अपना सामान सीमित रखना होगा या हवाई यात्रा की तरह ही अतिरिक्त भुगतान करने को तैयार रहना होगा। रेल मंत्रालय ने इस साल मई में इस बारे में जानकारी दी। मंत्रालय ने अपने ट्वीट में लोगों को जरूरत से ज्यादा सामान लेकर यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी। ट्वीट में कहा गया, 'सामान ज्यादा तो सफर का मजा आधा! अधिक सामान लेकर ट्रेन से यात्रा न करें। अतिरिक्त सामान होने की स्थिति में, पार्सल कार्यालय में जाकर लगेज बुक करें।' अभी पढ़ें Toll Tax New Guideline: हाईवे पर सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, क्या अब इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स? सरकार ने कही ये बात

कितना लगेज ले जाना होगा मुफ्त?

नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, स्लीपर श्रेणी के यात्री 40 किलो तक सामान ले जा सकते हैं और उन्हें अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। इसी तरह सेकेंड क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को 35 किलो तक सामान ले जाने की इजाजत है। 70-80 किलोग्राम तक अतिरिक्त सामान ले जाने के लिए यात्रियों को अब अपना सामान बुक कराना होगा और अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
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अधिक सामान पर लगेगा कितना जुर्माना?

नई गाइडलाइन्स के अनुसार, कोई भी रेल यात्री अधिक और बिना बुक किए सामान को ले जाता है तो उसे सामान की कीमत का छह गुना भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई 40 किलो अतिरिक्त सामान के साथ 500 किमी की यात्रा कर रहा है, तो यात्री के पास 109 रुपये का भुगतान करके इसे सामान वैन में बुक करने का विकल्प है। लेकिन यदि यात्री यात्रा के दौरान अतिरिक्त सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो यात्री को 654 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। अभी पढ़ें  बिजनेस से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें


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