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कंफर्म सीट को लेकर रेलवे का बड़ा अपडेट, छूट गई ट्रेन तो बढ़ जाएगी टेंशन

Indian Railway Rules For Confirm Seat: ट्रेन से यात्रा कर रहे लोगों की सुविधा के लिए आईआरसीटीसी द्वारा कई नियम बनाए गए हैं। कई बार किसी वजह से लोग ट्रेन नहीं पकड़ पाते और बाद में सोचते हैं कि अब उनकी कंफर्म सीट चली गई। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जानें क्या कहता है भारतीय रेलवे का नियम?

Indian Railway Rules For Confirm Seat
Indian Railway Rules For Confirm Seat: देशभर में लाखों लोग रोजाना ट्रेन से यात्रा करते हैं। कई बार उनकी टिकट कंफर्म हो जाती है तो कभी कंफर्म न होने से ट्रेवल कैंसिल करना पड़ता है। इस बीच अगर कंफर्म सीट पर भी ट्रेन न पकड़ पाएं तो क्या हो? कई बार लोगों के मन में यह सवाल होता है कि अगर ट्रेन छूट गई तो कंफर्म सीट कितने घंटे तक रिजर्व रहती है? जानें क्या कहता है भारतीय रेलवे का नियम?

नियम न मानने पर IRCTC लगाता है जुर्माना

ट्रेन में सफर करने के दौरान यात्री को कई बातों का ध्यान रखना होता है। रेलवे की तरफ से कई नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाता है। कुछ नियम ऐसे भी हैं, जिन्हें लोगों के फायदे के लिए बनाया गया है। ऐसा ही एक नियम कंफर्म टिकट को लेकर है। यह भी पढ़ें: Indian Railways इन यात्रियों को टिकट पर देता है 75% तक का डिस्काउंट, कहीं आप तो शामिल नहीं?

ट्रेन छूटने के बाद सीट भी चली जाती है?

मान लीजिए कि ट्रेन में आपकी सीट कंफर्म हो गई है और किसी कारण आपकी ट्रेन छूट जाती है तो ऐसे में ट्रेन में कंफर्म सीट को रिजर्व रखने का नियम भी है। यात्रियों को लगता है कि ट्रेन छूट जाने के बाद उनकी सीट भी हाथ से निकल जाती है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है।

कब तक यात्री के नाम पर रहती है कंफर्म सीट?

ट्रेन में अगले दो स्टेशन तक सीट को रिजर्व रखा जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप चाहें तो अगले स्टेशन पर आकर भी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। दो स्टेशन के बाद टीटीई आपकी सीट किसी और को दे सकता है। दो स्टेशन तक कंफर्म सीट आपके ही नाम पर रहेगी। यह भी पढ़ें: ट्रेन यात्री जल्द याद कर लें यह 8 हेल्पलाइन नंबर, सफर हो जाएगा और आसान !


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