Income Tax Returns 2023: अगर निकल गई ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख तो ब्याज के साथ देने पड़ेंगे 5000 रुपये, पढ़ें पूरी खबर

INCOME TAX Filling

Income Tax Returns 2023: वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना होगा। 1 अप्रैल से आकलन वर्ष 2023-24 के लिए नए आईटीआर फॉर्म उपलब्ध होंगे। जो लोग सालाना 2.5 लाख रुपये की मूल छूट सीमा से अधिक कमाते हैं, उन्हें समय सीमा से पहले अपना आईटीआर जमा करना होगा। हालांकि, 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले व्यक्ति जो छूट के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें करों का भुगतान करने से छूट दी गई है।

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सरकार ने कई अलग-अलग कारणों से आईटीआर रिपोर्टिंग की समय सीमा को पिछले साल 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था। हालांकि इस वर्ष के विस्तार के लिए अभी तक कोई तारीख नहीं दी गई है।

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अगर ITR फाइल करने की समय सीमा छूट जाती है तो?

लेट फीस: धारा 234F के तहत, 5,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। यदि कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो इसे घटाकर 1000 रुपये कर दिया जाएगा।

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ब्याज: यदि आप समय सीमा के बाद अपना रिटर्न जमा करते हैं, तो आपको धारा 234A के तहत प्रत्येक महीने 1% या बकाया कर शेष पर एक महीने के एक अंश की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

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बिलेटेड रिटर्न: अगर आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा गुजर जाती है, तो आप समय सीमा के बाद विलंबित रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको विलंब शुल्क और ब्याज का भुगतान करना होगा।

नुकसान को एडजस्ट करना: यदि आपको स्टॉक, म्युचुअल फंड, रियल एस्टेट, या अपने किसी उद्यम में निवेश से नुकसान हुआ है, तो आप उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं और अगले वर्ष की आय के साथ जोड़ सकते हैं। परिणामस्वरूप आपकी कर देनदारी बहुत कम हो जाएगी।

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